कोरोनिल विवाद: रामदेव के दावे पर कोर्ट में हुई सुनवाई, दिल्ली पुलिस ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट

इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता को सीधे आयुष मंत्रालय में शिकायत देनी चाहिए थी. जो शिकायतकर्ता ने नहीं किया. आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल को इम्युनिटी पावर बूस्टर के तौर पर बेचने की स्वीकृति दे दी है.

Advertisement
पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 15 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 7:09 PM IST

  • दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की है
  • शिकायतकर्ता ने रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर शिकायत की है- दिल्ली पुलिस

कोरोना वायरस की दवाई (कोरोनिल) बनाने का दावा करने वाले योगगुरु रामदेव पर एफआईआर दर्ज हुई थी. अब कोरोनिल के दावे को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है.

Advertisement

दिल्ली पुलिस के मुताबिक जयपुर आयानगर में इसी ग्राउंड पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है. शिकायतकर्ता ने कोरोनिल कभी खरीदी नहीं, न ही इस्तेमाल की. उन्होंने केवल बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर शिकायत की है. बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हरिद्वार में हुई थी और ये वसंत विहार थाने के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता है.

कोरोना कमांडोज़ का हौसला बढ़ाएं और उन्हें शुक्रिया कहें...

बकौल दिल्ली पुलिस, शिकायतकर्ता को सीधे आयुष मंत्रालय में शिकायत देनी चाहिए थी. जो शिकायतकर्ता ने नहीं किया. आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल को इम्युनिटी पावर बूस्टर के तौर पर बेचने की स्वीकृति दे दी है.

कोरोना पर फुल कवरेज के लि‍ए यहां क्ल‍िक करें

इस मामले पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि अगर जयपुर में एफआईआर दर्ज हो सकती है तो दिल्ली में उनकी शिकायत पर क्यों नही? क्या जयपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस के आईपीसी में कोई अंतर है? दोनों पुलिस अलग-अलग आईपीसी पर काम करती हैं. पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और शाम तक इस पर फैसला आएगा.

Advertisement

बाबा रामदेव ने उठाया महामारी का फायदा-

देश-दुनिया के किस हिस्से में कितना है कोरोना का कहर? यहां क्लिक कर देखें

कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया था कि योगगुरु रामदेव ने बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के ये दावा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि उनकी दवाई से कोरोना ठीक हो जाएगा. रामदेव ने महामारी का फायदा उठाते हुए बिना किसी लाइसेंस के एक ऐसी दवाई को लांच किया जो कानूनन अपराध है. इस अर्जी में कहा गया है कि ड्रग एक्ट के तहत रामदेव और उनके सहयोगियों पर इसके लिए मुकदमा चलाया जाए.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement