अगर कोई सांसद से विधायक बन जाता है, तो उसे सांसद की पेंशन के साथ-साथ विधायक की सैलरी भी मिलेगी. और विधायक पद से हटने के बाद सांसद और विधायक, दोनों की पेंशन मिलती है. फिलहाल लोकसभा के पूर्व सांसदों को हर महीने 25 हजार और राज्यसभा के पूर्व सांसदों को 27 हजार रुपये पेंशन मिलती है.