गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में करीब सात महीने तक हिरासत में रहे डॉ. कफील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद में मिले विवरण के मुताबिक कोर्ट ने यह कहा है कि कफील के खिलाफ चिकित्सीय लापरवाही के कोई सबूत नहीं पाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि उन्हें इतने महीने तक बेवजह जेल में रखा गया.