मथुरा में सांड़ों का आतंक: शख्स की मौत, कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश

मृतक के बेटे दुलीचंद ने पुलिस चौकी कृष्णानगर को तहरीर दी लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया. इस पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (रॉयटर्स) प्रतीकात्मक तस्वीर (रॉयटर्स)

aajtak.in

  • लखनऊ,
  • 26 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 4:37 AM IST

उत्तर प्रदेश के मथुरा में आवारा सांड़ों की लड़ाई में मौत हो जाने के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने नगर निगम के मेयर और स्वास्थ्य अधिकारी की लापरवाही मानते हुए रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार भरतपुर के ग्राम बोरई निवासी दुलीचंद शर्मा ने कोर्ट में याचिका दी थी. इसके बाद मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया है.

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दुलीचंद के अनुसार इस साल 24 मई को एक गैस एजेंसी में काम करने वाले उनके पिता ज्ञानचंद शर्मा को सांड़ों ने उस समय टक्कर मार दी जब वह साइकिल से गैस गोदाम की ओर जा रहे थे. इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां छह जून को शर्मा की मौत हो गई. इसके बाद मृतक के बेटे दुलीचंद ने पुलिस चौकी कृष्णानगर को तहरीर दी लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया. इस पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया.

उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नगर निगम के मेयर और स्वास्थ्य अधिकारी की लापरवाही मानते हुए धारा 156/3 के तहत कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर विकास तोमर का कहना है कि उन्हें अभी ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है. जब कोर्ट का आदेश मिलेगा, तब मुकदमा कायम कर कार्यवाही की जाएगी.

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