यूपीः क्लास-2 की सभी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा 5% रिजर्वेशन

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार ने सेना के रिटायर्ड जवानों के लिए क्लास-2 की सभी नौकरियों में पांच फीसदी रिजर्वेशन का ऐलान किया है. इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम-1993 में संशोधन की सरकार ने अनुमति दी है.

Advertisement
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • लखनऊ,
  • 10 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 8:47 AM IST
  • भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत का आरक्षण
  • क्लास-2 की सभी नौकरियों में रिजर्वेशन
  • लोक सेवा अधिनियम-1993 में होगा बदलाव

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार ने सेना के रिटायर्ड जवानों के लिए क्लास-2 की सभी नौकरियों में पांच फीसदी रिजर्वेशन का ऐलान किया है. इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम-1993 में संशोधन की सरकार ने अनुमति दी है. 

उत्तर प्रदेश सरकार यूपी में क्लास-2 की सभी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत का आरक्षण देगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह-'ख' के पदों पर 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम-1993 की धारा (1) खंड (एक-क) में संशोधन के लिए अनुमति दी है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

Advertisement

बता दें कि वर्ष 1999 से सरकारी नौकरियों में समूह ग और समूह घ के पदों पर पांच फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है. मगर समूह ख के पदों के लिए यह व्यवस्था नहीं थी. अब समूह ख के पदों पर इसे लागू करने के लिए कार्मिक विभाग अधिनियम में बदलाव के लिए मसौदा तैयार करेगा जिसे मंत्रिमंडल से पास कराया जाएगा. 

इससे पहले, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की जानकारी मिली थी. बताया जा रहा था कि यूपी में सरकारी नौकरी की शुरुआत पांच वर्ष की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट से होगी. यानी पांच साल के प्रोबेशन के बाद सरकारी नौकरी पक्की होगी. लेकिन विरोध को देखते हुए सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ी.


 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement