UP में दोनों सवारियों के लिए हेलमेट जरूरी, तीन बार कटा चालान तो वाहन होगा सीज

लखनऊ पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. हजरतगंज चौराहे पर दोपहिया वाहनों पर अधिकांश बिना हेलमेट के क्षेत्र से गुजर रहे थे.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

नीलांशु शुक्ला

  • लखनऊ,
  • 02 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 12:26 AM IST

  • यूपी में चालक के पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट जरूरी
  • नियम का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं. राज्य में अब दोपहिया वाहन चालक के साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है. नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस ने ये कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है.

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लखनऊ पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. हजरतगंज चौराहे पर दोपहिया वाहनों पर अधिकांश बिना हेलमेट के क्षेत्र से गुजर रहे थे. ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोका और चालकों के साथ पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनने का आग्रह किया.

पीछे बैठने वाली सवारी को पुलिस ने सड़क सुरक्षा उपायों और हेलमेट के फायदे के बारे में बताया. 'यातायात माह' के पहले दिन लखनऊ में पुलिस ने जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया.

ट्रैफिक पुलिस ने प्रमुख चौराहों से गुजरने वाली कारों को भी रोका और ड्राइवर के बगल में बैठे व्यक्ति से सीट बेल्ट पहनने का आग्रह किया. मीडिया से बात करते हुए आईजी (ट्रैफिक) दीपक रतन ने कहा कि चालक और पीछे बैठने वालों लिए शुक्रवार से पूरे राज्य में हेलमेट पहनना अनिवार्य है.

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उन्होंने कहा कि वर्तमान में ट्रैफिक पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाना शुरू कर देंगे.

उन्होंने कहा कि पहली बार उल्लंघन पर 500 रुपये, दूसरी बार 1,000 और तीसरी बार 3000 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके बाद भी अगर कोई हेलमेट नहीं पहनकर यातायात नियमों का उल्लंघन करना जारी रखता तो ऐसे में हम वाहन को जब्त कर लाइसेंस रद्द कर देंगे.

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