विकलांग शिविर घोटाले में सलमान खुर्शीद की पत्नी को झटका, जमानत अर्जी खारिज

विकलांग शिविर घोटाला मामले में सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को एटा जिला न्यायालय ने बड़ा झटका देते हुए जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है.

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सलमान खुर्शीद और लुईस खुर्शीद (फाइल फोटो) सलमान खुर्शीद और लुईस खुर्शीद (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • लखनऊ,
  • 31 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 7:32 PM IST

  • लुईस खुर्शीद को एटा जिला न्यायालय से बड़ा झटका
  • ट्रस्ट के नाम पर घोटाला करने का आरोप है लुईस खुर्शीद पर

विकलांग शिविर घोटाला मामले में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को एटा जिला न्यायालय ने बड़ा झटका देते हुए जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है. लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई. लुईस पर पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के नाम से बनाए ट्रस्ट के नाम पर घोटाला करने का आरोप है. 

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जानकारी के मुताबिक उन पर ट्रस्ट के माध्यम से 2010 में दिव्यांगो को प्रदेश के 13 जिलों में शिविर लगाकर उपकरण बांटने के लिए मिले 71.50 लाख की रकम का बंदरबांट करने का आरोप है.

 बता दें कि इससे पहले भी फर्रुखाबाद से पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. 13 जून 2017 को आर्थिक अपराध शाखा ने उनके खिलाफ गबन का केस दर्ज कराया था. उनपर 15 फरवरी 2010 में विकलांगों के उपकरण में गबन का आरोप है. डॉ जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट भी कार्रवाई के घेरे में है. लुईस खुर्शीद ट्रस्ट में प्रशासनिक पद पर थीं. इस मामले की जांच सीबीसीआईडी कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

केंद्र सरकार ने डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्रस्ट को दिव्यांगों में आवश्यक उपकरण वितरित करने के लिए 71.50 लाख रुपये दिए थे. इसमें घोटाले का आरोप लगा तो सन 2011 में केंद्र सरकार से पत्र मिलने पर राज्य सरकार ने जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी. जांच में धांधली उजागर हुई और 17 जिलों में रिपोर्ट दर्ज हुई थी. लुईस इस ट्रस्ट की संचालक हैं. सीबीसीआईडी ने इस मामले में जो चार्जशीट कोर्ट में दायर की है, उसमें भी लुईस का नाम है.

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