व्हाट्सएप ने अपने यूजर का डाटा शेयर करने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया है कि वो यूर्जस की कोई भी निजी फोटो या मैसेज के डाटा को शेयर नहीं कर रहा है. वो सिर्फ यूजर का नाम और नंबर ही शेयर कर रहे है.
21 सितंबर को अगली सुनवाई
व्हाट्सएप ने पिछले दिनों फैसला लिया है कि वो अपने यूजर का डाटा पैरेंट कंपनी फेसबुक के साथ सांझा करेगी. व्हाट्सएप के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई
है. 21 सितंबर को हाई कोर्ट मामले की दोबारा सुनवाई करेगा और उससे पहले वट्सएप को इस मामले में अपना हलफनामा हाईकोर्ट मे देना होगा. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब
मांगा है. याचिका में न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती दी गई है. इस मामले में बनाई गई न्यू पॉलिसी 25 सितंबर से लागू होने वाली है.
केंद्र सरकार को पहले ही जारी हो चुका है नोटिस
कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार को पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. इस मामले में दो व्हाट्सएप यूजर ने यह याचिका लगाई है. जिसमें आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सएप, फेसबुक इंक
और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड ने न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के तहत जो समझौता किया है, वो व्हाट्सएप यूजर के अधिकारों से समझौता है. हाई कोर्ट का भी मानना है कि मामले
मे विस्तार से सुनवाई की जरूरत है और वो इस मामले पर विचार करने को तैयार है. इस मामले में बनाई गई न्यू पॉलिसी सितंबर से लागू होने वाली है.
प्रियंका झा / पूनम शर्मा