यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई नवंबर तक टली

दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई के लिए 4 नवंबर और 15 नवंबर की तारीख तय की गई है. मंगलवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान यूनिफार्म सिविल कोड पर कोर्ट ने कहा कि लंबी सुनवाई के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है, लिहाज़ा अगली तारीख पर इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होगी.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 27 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 8:34 PM IST

  • दिल्ली हाई कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हुई सुनवाई
  • कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामला नवंबर तक टाला
  • अब 4 और 15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को यूनीफार्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर सुनवाई हुई. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जुडिशल कमीशन बनाने या फिर ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर लगाई गई जनहित याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट अब नवंबर में सुनवाई करेगा.

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दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई के लिए 4 नवंबर और 15 नवंबर की तारीख तय की गई है. मंगलवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान यूनिफार्म सिविल कोड पर कोर्ट ने कहा कि आज लंबी सुनवाई के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है, लिहाज़ा अगली तारीख पर इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष जब याचिका को सुनवाई के लिए लगाया गया तो कोर्ट ने इस याचिका की जरूरत पर ही सवाल कर दिए और याचिकाकर्ताओं की इस मामले में जमकर खिंचाई भी की. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि जब अलग- अलग धर्म के लोगों को अपनी परंपराओं को निभाने का मौका मिल रहा है तो उसे बदलने की क्या जरूरत है और क्या इन परंपरोओं को बदलने से कोई सकारात्मक परिवर्तन आएगा.

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में वो वरिष्ठ वकीलों को पेश करना चाहते हैं, लिहाजा इस मामले पर सुनवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी जाए. लेकिन शाम के 4 बजने के बाद भी जब याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट के पास वक़्त नहीं बचा, तो कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में हम नवंबर में ही सुनवाई कर पाएंगे.

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बताते चलें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सोमवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में लैंगिक न्याय, समानता और महिलाओं की गरिमा को सुरक्षित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार को न्यायिक आयोग बनाने या उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश दिया जाए.

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दूसरी याचिका बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल की गई है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट पिछली सुनवाई में केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से समय मांग लिया है.

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