नहीं हटी हाजी अली में महिलाओं की एंट्री पर रोक

इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मजार के अन्दर तक महिलाओं को जाने की इजाजत दे दी थी. लेकिन डिवीजन बेंच ने इस पर रोक लगा दी थी.

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17 अक्टूबर को विस्तार से होगी सुनवाई 17 अक्टूबर को विस्तार से होगी सुनवाई

अभि‍षेक आनंद / अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 07 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 3:23 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को जारी रखा है. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मजार के अन्दर तक महिलाओं को जाने की इजाजत दे दी थी. लेकिन डिवीजन बेंच ने इस पर रोक लगा दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया है.

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बोर्ड ने कहा है कि वह दो हफ्ते में इसको लेकर प्रोग्रेसिव स्टैंड लेगा. हालांकि, दशहरे की छुट्टियों के बाद 17 अक्टूबर को विस्तार से इस मामले की सुनवाई होगी. कोर्ट ने हाजी अली दरगाह ट्रस्ट से पूछा है कि आखिर महिलाओं और पुरूषों के साथ ये भेद-भाव क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला भी सबरीमाला मंदिर के मामले की तरह है. हिन्दू हो या मुस्लमान दोनों में ही महिलाओं और पुरूषों में विभेद की समस्या है.

अगस्त में हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला
मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री को लेकर अगस्त में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. कोर्ट ने ट्रस्ट की ओर से दरगाह के भीतरी गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी को गैरजरूरी माना था और बैन हटाने का आदेश दिया था.

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