राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी पास हुआ रियल एस्‍टेट बिल, साथ आई कांग्रेस

रियल एस्‍टेट बिल मंगलवार को लोकसभा में भी पास हो गया. मालूम हो कि पिछले हफ्ते ये राज्‍यसभा में पास हुआ था.

Advertisement
रियल एस्‍टेट बिल मंगलवार को लोकसभा में भी पास हो गया रियल एस्‍टेट बिल मंगलवार को लोकसभा में भी पास हो गया

केशव कुमार

  • नई दिल्ली,
  • 15 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 6:34 PM IST

आखिरकार रियल एस्‍टेट बिल मंगलवार को लोकसभा में भी पास हो गया. मालूम हो कि पिछले हफ्ते ये राज्‍यसभा में पास हुआ था.

वेबसाइट पर देनी होगी हर जानकारी
इस बिल से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी. प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही बिल्डर्स को प्रोजेक्ट से संबंधित पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी. इसमें प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स के बारे में भी बताना होगा. साथ ही प्राजेक्ट में रोजाना होने वाले अपडेट के बारे में भी सूचित करना होगा.

Advertisement

क्या है रियल एस्टेट बिल, जानें 10 बातें

भ्रामक विज्ञापन पर सजा
बिल के तहत 500 स्क्वायर मीटर एरिया या आठ फ्लैट वाले प्रोजेक्ट को भी रेग्युलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर कराना होगा. पहले 1000 स्क्वायर मीटर वाले प्रोजेक्ट के लिए ही नियम के दायरे में आते थे. अब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो सकेगा और न ही बिल्डर उसका विज्ञापन निकाल सकेंगे. भ्रामक विज्ञापन पर सजा का भी प्रावधान करने की सिफारिश की गई है.

पढ़ेंः पैसे हैं तो घर खरीदने का यही है सबसे सही समय

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement