ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों के लिए अब शैक्षणिक योग्यता बाधा नहीं, इनको होगा लाभ

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाधा को हटा दिया है. इसके साथ ही अब शैक्षणिक योग्यता को हटाकर ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों को राहत दी गई है. मंत्रालय के जरिए उठाए गए इस कदम से आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों को लाभ होगा.

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ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों को राहत ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों को राहत

aajtak.in / पॉलोमी साहा

  • नई दिल्ली,
  • 18 जून 2019,
  • अपडेटेड 10:12 PM IST

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाधा को हटा दिया है. इसके साथ ही अब शैक्षणिक योग्यता को हटाकर ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों को राहत दी गई है. मंत्रालय के जरिए उठाए गए इस कदम से आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों को लाभ होगा.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन वाहन चलाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता को हटाने का फैसला किया है. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 8 के तहत परिवहन वाहन चालक को कक्षा 8 पास करना आवश्यक है. सरकार के इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कुशल व्यक्तियों को लाभ मिलेगा.

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दरअसल, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्ति हैं, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है. लेकिन वे कुशल हैं. परिवहन मंत्रालय की हाल ही में हुई एक बैठक में हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े मेवात क्षेत्र के ड्राइवरों के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त को खत्म करने का अनुरोध किया था. यहां लोग कम आय की आजीविका पर ज्यादा निर्भर हैं, जिसमें ड्राइविंग भी शामिल है.

राज्य सरकार ने बताया था कि इस क्षेत्र में कई लोगों के पास आवश्यक कौशल है, लेकिन आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है. इसलिए यह महसूस किया गया कि शैक्षिक योग्यता की तुलना में कौशल का अधिक होना ज्यादा अहम है. वहीं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त बेरोजगार युवाओं के लिए एक बाधा के रूप में दिखाई देती है.

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