लिव-इन में रहने वाली महिलाएं बरतें ये सावधानियां, वरना नहीं मिलेगा संपत्ति में कानूनी अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को भले ही कानूनी कवच पहना दिया हो, लेकिन लिव इन में रहने वाली महिला अपने पुरुष पार्टनर की संपत्ति में किसी भी तरह का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता है.

Advertisement
प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

राम कृष्ण

  • नई दिल्ली,
  • 09 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 11:00 AM IST

शादी के बंधन में बंधे बिना पति-पत्नी की तरह रहने वाले यानी लिव-इन रिलेशन में रहने का चलन तेजी से बढ़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कानूनी मान्यता दे दी है. इंद्रा शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव-इन रिलेशनशिप न अपराध है और न ही पाप. शादी करने या न करने और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का फैसला पूरी तरह से निजी है. लिहाजा 18 की उम्र पूरी कर चुकी लड़की और 21 की उम्र पूरी कर चुका लड़का लिव-इन में रह सकते हैं.

Advertisement

शीर्ष कोर्ट ने लिव-इन को कानूनी कवच जरूर पहना दिया है, लेकिन लिव-इन पार्टनर को आज भी वो पूरे कानूनी अधिकार नहीं मिलते हैं, जो एक शादीशुदा महिला को अपने पति की संपत्ति में मिलते हैं. इसके चलते कई बार महिला लिव-इन पार्टनर को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जितेंद्र मोहन शर्मा का कहना है कि भारत में लिव-इन को बेहद लूज रिलेशनशिप माना जाता है. शादीशुदा महिला को जितने कानूनी अधिकार मिलते हैं, उतने लिव-इन में रहने वाली महिला को नहीं मिल पाते हैं.

एडवोकेट वीके श्रीवास्तव का कहना है कि सबसे पहली बात तो यह है कि लिव-इन में रहने वाले लोगों के लिए अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप होने की बात साबित करना बेहद मुश्किल होता है. अगर परिस्थिति जन्य साक्ष्य (circumstances evidence) यानी रेंट एग्रीमेंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, पार्टनरशिप बिजनेस के दस्तावेज या फिर बायलॉजिकल चाइल्ड के जरिए लिव-इन में होने की बात साबित भी हो जाती है, तो भी लिव-इन में रहने वाली महिला को पार्टनर की संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता है. हालांकि महिला लिव-इन पार्टनर से गुजारा भत्ता के लिए दावा कर सकती है.

Advertisement

महिला लिव-इन पार्टनर को सिर्फ गुजारा भत्ता मिल सकता है

वीके श्रीवास्तव के मुताबिक घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 के तहत महिला लिव-इन पार्टनर भी शादीशुदा पत्नी की तहत गुजारा भत्ता मांग सकती है. यह दावा सिर्फ पुरुष लिव-इन पार्टनर के जीवित रहने पर ही किया जा सकता है. अगर पुरुष लिव-इन पार्टनर की मौत हो जाती है, तो महिला पार्टनर को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा. इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी महिला लिव-इन पार्टनर गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है.

कैसे मिलेगा लिव-इन पार्टनर की संपत्ति में हक

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जितेंद्र मोहन शर्मा ने कहा कि अगर लिव-इन में रहने वाली महिला अपने पार्टनर की संपत्ति पर कानूनी अधिकार चाहती है, तो उसको अपने नाम वसीयत करा लेनी चाहिए. वरना लिव-इन में रहने वाली महिला को अपने लिव-इन पार्टनर की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा. इसके अलावा महिला को इंश्योरेंस पॉलिसी में लिव-इन पार्टनर के नॉमिनी के रूप में खुद को दर्ज करवाना चाहिए.

जितेंद्र मोहन शर्मा का यह भी कहना है कि लिव-इन में रहने वाले एग्रीमेंट के जरिए भी लिव-इन पार्टनर की संपत्ति में हक हासिल कर सकते हैं. इसके लिए लिव-इन में रहने वालों को रजिस्ट्रार ऑफिस में एग्रीमेंट का पंजीकरण करवा लेना चाहिए. इस एग्रीमेंट में संपत्ति के हक को लेकर स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए.

Advertisement

लिव-इन में जन्मे बच्चों को मिलते हैं पूरे कानूनी अधिकार

लिव-इन में रहने वाली महिला को लिव-इन पार्टनर की संपत्ति पर भले ही कोई कानूनी अधिकार न मिले, लेकिन उनकी बायोलॉजिकल संतान को पूरे अधिकार मिलते हैं. हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लिव-इन से जन्मे बच्चे को वो सभी कानूनी अधिकार मिलते हैं, जो शादीशुदा दंपति से जन्मे बच्चे को मिलते हैं. उनका कहना है कि लिव-इन से जन्मा बच्चा अपने बायोलॉजिकल पिता की संपत्ति में हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत हिस्सा हासिल कर सकता है.

विदेश में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जागरूक

अगर कोई महिला विदेश में लिव-इन रिलेशनशिप में रहती है, तो उसको वहां के स्थानीय कानून के तहत अधिकार मिलते हैं. हर देश में इसको लेकर अलग-अलग कानून हैं. इससे भी अहम बात यह है कि विदेश में लिव-इन में रहने वाले लोग अपने कानूनी अधिकार को लेकर बेहद अलर्ट रहते हैं. हालांकि भारत में लिव-इन में रहने वाले लोग अपने कानूनी अधिकार को लेकर काफी लापरवाही बरतते हैं, जिसके चलते कई बार उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement