प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, उनकी पत्नी बिन्दु कपूर और अवंता रियलिटी के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ नया केस किया जा सकता है. ये केस कपूर और अवंता रियलिटी के बीच संदिग्ध डील को लेकर किया जा सकता है. इस डील में कपूर की पत्नी बिन्दु कपूर ने अपनी कंपनी ब्लिस एबोड प्रा. लि. के जरिए लुटियंस दिल्ली में प्राइम प्रॉपर्टी खरीदी थी. बताया जाता है कि इस डील के जरिए ब्लिस एबोड प्रा. लिमिटेड की डायरेक्टर बिन्दु कपूर ने ‘40, अमृता शेरगिल मार्ग’ स्थित आलीशान बंगला 378 करोड़ रुपए में खरीदा था. इस प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा थी लेकिन ब्लिस एबोड प्रा लि ने इसे हासिल कर इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि के पास 685 करोड़ रुपए में गिरवी रख दिया.
ऐसा आरोप है कि राणा कपूर ने अवैध कमाई के जरिए हासिल किया और थापर की कंपनी अवंता रियलिटी को असल कीमत से कहीं कम भुगतान किया और इसके बदले में अवंता रियलिटी ओर से येस बैंक से लिए गए और कर्ज़ों में रियायत दी गई. बंगले को हासिल करने को लेकर शक है कि कपूर ने बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान अवंता रियलिटी को और कर्ज बढ़ा दिए.
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ED अधिकारियों ने सोमवार को PMLA (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग) कोर्ट को इस संदिग्ध डील का हवाला दिया. बताया गया कि राणा कपूर की पत्नी की कंपनी ब्लिस एबोड प्रा लि ने अभी बंगले पर कब्ज़ा भी हासिल नहीं किया था कि इसे इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि के पास गिरवी रख दिया गया.
ED की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिन्दु कपूर की ओर से सितंबर 2017 में बंगले को हासिल करने से पहले ही इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 90 करोड़ रुपये का कर्ज इसी प्रॉपर्टी के नाम पर जुलाई 2017 में लिया जा चुका था. राणा कपूर ने पत्नी बिन्दु कपूर की कंपनी ब्लिस एबोड प्रा लि के जरिए बंगला येस बैंक से खरीदा था. पहले ये बंगला ICICI बैंक के पास गिरवी था. फिर येस बैंक के पास हो गया. करीब 400 करोड़ रुपये येस बैंक से उधार लिए गए और फिर ICICI बैंक को प्रॉपर्टी के कर्ज को लेकर भुगतान किया गया.
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केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 13 मार्च को कपूर, (तत्कालीन एमडी और सीईओ, येस बैंक), गौतम थापर (प्रमोटर अवंता ग्रुप कंपनीज़), बिन्दु राणा (डायरेक्टर, ब्लिस एबोड प्रा लि) और अज्ञात के खिलाफ इस डील को लेकर नया केस दर्ज किया गया. केस आईपीसी की 120 B और 420, पीसी एक्ट,1988 की धारा 7, 11 और 12 के तहत दर्ज किया गया. 13 मार्च को सीबीआई ने राणा कपूर, बिन्दु कपूर, अवंता रियलिटी, ब्लिस एबोड प्रा. लि. और संदिग्ध भूमिका वाली अन्य कंपनियों के मुंबई और दिल्लीएनसीआर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई.
दिव्येश सिंह