विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया कंपनियों को दिया ये सख्त निर्देश

चुनाव आयोग ने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल और शेयर-चैट सहित कई सोशल मीडिया कंपनियों को लिखे अपने पत्र में ये बात कही. 

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चुनाव आयोग (फाइल फोटो) चुनाव आयोग (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 04 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 12:38 PM IST

  • चुनाव आयोग का सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश
  • नैतिकता संहिता का पालन सख्ती से करें: चुनाव आयोग

हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए निर्देश जारी किया है. आयोग ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा है कि लोकसभा चुनावों के दौरान अपनाई गई नैतिकता संहिता का पालन राज्य विधानसभा चुनावों में भी सख्ती से करें.

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चुनाव आयोग ने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल और शेयर-चैट सहित कई सोशल मीडिया कंपनियों को लिखे अपने पत्र में ये बात कही.  आयोग का ये निर्देश कई जगह पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी है. आयोग ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एक पत्र भेजा है.

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग और सोशल मीडिया के साथ-साथ इंटरनेट कंपनियों के लिए भी काम करती है. संहिता के अनुसार सोशल मीडिया कंपनी पेड न्यूज और विज्ञापन के बीच पारदर्शिता रखेंगी.

इससे संबंधित सभी घटकों ने इस संहिता को स्वीकृति दे रखी है. संहिता के अनुसार, साइलेंट पीरियड शुरू होने के तीन घंटे के पहले सोशल मीडिया से कंपनियों को आपत्तिजनक कंटेंट हटाना होगा.

लोकसभा चुनाव के लिए क्या था निर्देश

लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया कंपनियों को किसी भी राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापन पोस्ट करने से पहले जानकारी देने का निर्देश जारी हुआ था. गूगल और फेसबुक को इलेक्शन कमीशन ने ऐसे विज्ञापनदाताओं की पहचान करने के लिए कहा था.

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इसके अलावा फेक न्यूज और हेट स्पीच को नियंत्रित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया. इलेक्शन कमीशन ने आम जनता और पार्टियों के लिए कुछ ऐप्स और डिजिटल पोर्टल्स की भी जानकारी दी.

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