पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू धारा 371 क्यों नहीं हटाना चाहती मोदी सरकार?

नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है कि पूर्वोत्तर सहित देश के 11 राज्यों में लागू अनुच्छेद  371, जम्मू-कश्मीर में निरस्त किए गए अनुच्छेद 370 से कहीं अलग है. ऐसे में सरकार ने अनुच्छेद 371 से भविष्य में किसी तरह की छेड़छाड़ न किए जाने की बात कही है.

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गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 371 न हटाने की बात कही है. (फाइल फोटो) गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 371 न हटाने की बात कही है. (फाइल फोटो)

नवनीत मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 09 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 9:12 AM IST

  • 370 हटने के बाद से अनुच्छेद 371 को लेकर लग रहीं अटकलें
  • गृह मंत्री अमित शाह ने फिर किया साफ, नहीं हटेगा 371
  • पूर्वोत्तर सहित देश के 11 राज्यों में लागू है अनुच्छेद 371

भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर अनुच्छेद 371 से भविष्य में किसी तरह का छेड़छाड़ न करने का भरोसा दिया है. दरअसल, स्थानीय जनता और राजनीतिक दलों के मन में आशंकाएं  इसलिए भी उपजीं थीं कि जैसे कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई कर दी गई, वैसे ही सरकार किसी दिन पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 371 को भी हटा सकती है. मगर यह दूसरा मौका है, जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस अनुच्छेद का पूरा सम्मान करने की बात कही है.

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 गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 68वीं पूर्ण सत्र को बतौर चेयरमैन संबोधित करते हुए रविवार(8 सितंबर) को गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि अनुच्छेद 371 संविधान की विशेष व्यवस्था है और बीजेपी सरकार इसका सम्मान करती है और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा. इससे पहले छह अगस्त को लोकसभा में अमित शाह ने ऐसा ही आश्वासन दिया था.

अमित शाह ने बैठक में यह भी कहा कि आजादी के बाद बाकी देश के 70 साल के विकास की तुलना में उत्तर-पूर्व का 5 साल का विकास कहीं अधिक है और आज नरेंद्र मोदी सरकार में उत्तर-पूर्व विकास के लिए जाना जाता है.

अमित शाह ने 371 के पक्ष में दिए कई तर्क

संसद में जब 370 पर बहस के दौरान छह अगस्त को अनुच्छेद 371 का भी मुद्दा उठा तो बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कई तर्क गिनाए थे कि क्यों सरकार इस अनुच्छेद को नहीं हटाना चाहती. अमित शाह ने एक तर्क दिया था कि 370 की तरह अनुच्छेद 371 राज्यों में अलगाववाद को बढ़ावा नहीं देता.

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अमित शाह ने यह भी तर्क दिया था कि 371 ए के तहत नागालैंड के नागाओं की धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं, भूमि और संसाधनों आदि के स्वामित्व के लिए वहां की असेंबली निर्णय करती है. यह अनुच्छेद देश की एकता और अखंडता की राह में बाधक नहीं है. अमित शाह के मुताबिक, 370 और 371 की तुलना करने का मतलब देश को गुमराह करना है.

गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया था कि मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक आदि राज्यों की आधारभूत समस्याओं को सुलझाने के लिए 371 से 371 जे तक अलग-अलग अनुच्छेद लाए गए हैं. अमित शाह ने छह अगस्त को लोकसभा में यह भी कहा था," धारा 371  के मूल में महाराष्ट्र, गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए बोर्डों की रचना करना है. ऐसे में 371 से किसी को क्या आपत्ति है. हम क्यों भला उसको निकाल देंगे.?

क्या है अनुच्छेद 371

पूर्वोत्तर सहित देश के करीब 11 राज्यों में अनुच्छेद 371 के विभिन्न प्रावधान लागू है.  इस अनुच्छेद की बदौलत केंद्र सरकार संबंधित राज्यों में विकास, सुरक्षा, सरंक्षा आदि से संबंधित काम कर सकती है. यानी एक प्रकार से यह अनुच्छेद संबंधित राज्यों को विशेष दर्जा जैसी व्यवस्था देता है. महाराष्ट्र और गुजरात, दोनों राज्यों के राज्यपाल को आर्टिकल-371 के तहत ये विशेष अधिकार है कि वे महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं. इन इलाकों में विकास कार्य के लिए बराबर फंड दिया जाएगा.

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इसी तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में  371डी लागू है. इसमें राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह राज्य सरकार को आदेश दे कि किस जॉब में किस वर्ग के लोगों को नौकरी दी जा सकती है. मणिपुर में 27 वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत लागू 371C में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति चाहें तो राज्य के राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी देकर चुने गए प्रतिनिधियों की कमेटी बनवा सकते हैं. ये कमेटी राज्य के विकास संबंधी कार्यों की निगरानी करेगी.

मिजोरम में लागू 371जी से मिजो समुदाय को विशेष संरक्षण प्रदान होता है. मिजो समुदाय की परंपराओं, शासकीय, नागरिक और आपराधिक न्याय संबंधी नियमों को भारत सरकार की संसद नहीं बदल सकती. केंद्र सरकार इस पर तभी फैसला ले सकती है जब राज्य की विधानसभा कोई संकल्प या कानून न लेकर आए.

नगालैंड में 371ए  लागू है.  13 वें संविधान संशोधन के जरिए ये कानून तब बनाया गया जब भारत सरकार और नागा लोगों के बीच 1960 में 16 बिंदुओं पर समझौता हुआ था. इसमें भी व्यवस्था है कि जमीन के मालिकाना हक को लेकर नगा समुदाय के पारंपरिक प्रथाओं, शासकीय, नागरिक और आपराधिक न्याय संबंधी नियमों को संसद बदल नहीं सकती. केंद्र सरकार इस पर तभी फैसला ले सकती है जब राज्य की विधानसभा कोई संकल्प या कानून न लेकर आए. इसी तरह अरुणांचल प्रदेश में 371 एच, असम में 371 बी और सिक्किम में 371 एफ लागू है.

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