गैंगस्‍टर बबलू श्रीवास्तव को 7 साल की सजा

उत्तर प्रदेश में लखनऊ की गैंगस्टर अदालत ने शुक्रवार को माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को सात साल कैद की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

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आईएएनएस

  • लखनऊ,
  • 01 सितंबर 2012,
  • अपडेटेड 5:28 PM IST

उत्तर प्रदेश में लखनऊ की गैंगस्टर अदालत ने शुक्रवार को माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को सात साल कैद की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. लखनऊ गैंगस्टर अदालत ने बबलू को सात साल की सजा सुनाने के साथ उसके एक साथी मांगे सरकार को भी सात साल की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये जुर्माना लगाया.

इसके अलावा अदालत ने बबलू के तीन अन्य साथियों पम्मी सिंह, जितेंद्र पांडे और कृष्णा को तीन-तीन साल की सजा सुनाकर तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

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बबलू और उसके साथियों के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने अप्रैल 2003 में लखनऊ के आलमबाग थाने में जेल में रहकर संगठित गिरोह चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था. इसी मामले में लखनऊ गैंगस्टर अदालत ने आज बबलू व अन्य आरोपियों को सजा सुनाई. उल्लेखनीय है कि बबलू श्रीवास्तव फिलहाल बरेली केंद्रीय जेल में बंद है.

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