राजस्थान टेप कांड: बागी विधायक भंवरलाल ने HC में लगाई तीन याचिकाएं

कांग्रेस से निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा ने आज हाई कोर्ट में एसओजी की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है.

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कांग्रेस से निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा कांग्रेस से निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा

शरत कुमार

  • जयपुर,
  • 29 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 10:41 AM IST

  • भंवरलाल पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप
  • एसओजी और एसीबी कर रही है टेप कांड की जांच

राजस्थान की सियासी लड़ाई इन दिनों कोर्ट में लड़ी जा रही है. सचिन पायलट गुट के एक और विधायक ने राजस्थान हाई कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की हैं. कांग्रेस से निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा ने आज हाई कोर्ट में एसओजी की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है.

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बागी विधायक भंवरलाल शर्मा की ओर से दायर याचिका में एसओजी में दर्ज 2 एफआईआर और एसीबी की एफआईआर को रद्द करने के साथ ही एसओजी में दर्ज एफआईआर मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है. इन याचिकाओं को वकील एसएस होरा ने दाखिल किया है.

बताया जा रहा है कि बागी विधायक भंवरलाल शर्मा की दो याचिकाओं पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी. गौरतलब है कि विधायकों की खरीद-फरोख्त का दो ऑडियो सामने आया था. कांग्रेस ने दावा किया था कि विधायक भंवरलाल शर्मा, बीजेपी नेताओं से विधायकों की डील कर रहे थे. इस मामले की जांच एसओजी और एसीबी को दी गई है.

17 जुलाई को कांग्रेस ने सचिन पायलट खेमे के दो विधायकों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है. विधायक भंवरलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जयपुर निवासी संजय जैन के बीच हुई कथित बातचीत के एक ऑडियो के आने के तुरंत बाद कांग्रेस ने ये कदम उठाया था.

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विधायकों की खरीद-फरोख्त की शिकायत पर राजस्थान एसओजी और एसीबी ने केस दर्ज किया है, ऑडियो में बागी हो चुके विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज होने का दावा किया गया है. ऐसे में उनका वॉयस सैंपल लेने की कोशिश की गई, जिसके लिए SOG मानेसर के रिजॉर्ट में पहुंची थी, लेकिन वहां भंवरलाल शर्मा नहीं मिले.

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