इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट पर 30 सितंबर तक प्रतिबंध, DGCA ने जारी किया आदेश

डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) की ओर से सभी इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट पर 30 सितंबर तक बैन लगा दिया है. डीजीसीए ने 26 जून को जारी अपने आदेश को निरस्त कर दिया है.

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एअर इंडिया विमान (फाइल फोटो-PTI) एअर इंडिया विमान (फाइल फोटो-PTI)

पॉलोमी साहा

  • नई दिल्ली,
  • 31 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 3:53 PM IST
  • DGCA ने जारी किया सर्कुलर
  • 30 सितंबर तक जारी रहेगा प्रतिबंध
  • 26 जून का आदेश लिया गया वापस

केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है. इन गाइडलाइन के जारी होने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) की ओर से सभी इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट पर 30 सितंबर तक बैन लगा दिया है. डीजीसीए ने 26 जून को जारी अपने आदेश को निरस्त कर दिया है.

हालांकि, सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा फिर से शुरू करने की मांग करने वाले काफी लोगों के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को राहत दिया. मंत्रालय ने सात सितंबर से मेट्रो संचालन को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया. कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर 22 मार्च से ही मेट्रो सेवाएं बंद हैं

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अब गृह मंत्रालय ने एक सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर विभिन्न गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की . शनिवार को जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं.

हालांकि, 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. अनलॉक 4 के दौरान व्यक्तियों और वस्तुओं के एक ही राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. अलग से अनुमति/अनुमोदन या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.

सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे कार्यक्रमों की पर्याप्त एहतियात बरतते हुए 21 सितंबर से इजाजत होगी, बशर्ते उनमें 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल न हों. 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी.

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