उमर खालिद मामले की सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने खुद को किया अलग, जानें क्या है मामला

फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भीषण दंगे हुए थे. इस हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए थे. पुलिस के मुताबिक, इन दंगों में लोगों की जान जाने के साथ साथ करोड़ों रुपये की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था.

Advertisement
उमर खालिद उमर खालिद

सृष्टि ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 22 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 12:30 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने यूएपीए मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. यह मामला फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ा हुआ है. 

इस मामले पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस दीपक शर्मा की बेंच के समक्ष सुनवाई होनी थी. जस्टिस सिंह ने कहा कि अब यह मामला अन्य बेंच के पास जाएगा, जिसमें जस्टिस अमित शर्मा नहीं होगे. इस मामले पर अब 24 जुलाई को सुनवाई होगी. उमर खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 

Advertisement

यह दिल्ली हाईकोर्ट में खालिद की दूसरी जमानत याचिका है. उन्होंने इससे पहले 2022 की शुरुआत में अदालत का रुख किया था. इस मामले में जमानत दिए जाने से इनकार करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था.

बता दें कि 18 अक्तूबर 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था. 52 पेज के फैसले में पीठ ने खालिद के भाषणों की जांच की थी.

50 से अधिक लोगों की हिंसा में हुई थी मौत 

फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भीषण दंगे हुए थे. उन दौरान हुई हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. इसके अलावा सैकड़ों लोग भी दंगों में हुई हिंसा में घायल हुए थे. पुलिस के मुताबिक, इन दंगों में लोगों की जान जाने के साथ साथ करोड़ों रुपये की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement