ब्लॉगर रेहाना फातिमा को SC से राहत, सोशल मीडिया पर बैन के फैसले पर स्टे

सर्वोच्च अदालत ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने रेहाना को सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से रोका था.

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रेहाना फातिमा को SC से राहत रेहाना फातिमा को SC से राहत

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 09 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 11:52 AM IST
  • एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा को SC से राहत
  • केरल हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर लगाया था बैन

ब्लॉगर और एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सर्वोच्च अदालत ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने रेहाना को सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से रोका था.

दरअसल, एक कुकरी शो में रेहाना द्वारा मांस को गौ-माता कहा गया था. जिसके खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने रेहाना फातिमा पर सोशल मीडिया कुछ ना पोस्ट करने को को कहा था. साथ ही किसी तरह के शो का हिस्सा नहीं रहने को कहा था.

यही मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है, साथ ही केरल हाईकोर्ट के पुराने फैसले पर स्टे लगा दिया है. 

आपको बता दें कि सबरीमाला मामले के दौरान ही रेहाना फातिमा चर्चा में आई थीं. उन्होंने तब सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की कोशिश की थी. इसके अलावा एक वीडियो को लेकर भी रेहाना काफी विवादों में रह चुकी हैं. 

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