Train Ticket Rules: ट्रेन छूट जाने पर उसी टिकट पर कर सकते हैं यात्रा! जान लीजिए तरीका

Train Ticket Rules: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये आपके काम की खबर है. आप हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो क्या आप उसी टिकट पर किसी और ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं?

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 29 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 11:24 AM IST

Train Ticket Rules: भारतीय रेलवे से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. रेलवे को देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है. रेलवे अपने यात्रियों की सहूलियत के लिए आए दिन नई सुविधाएं लॉन्च करता है. आपने भी अपनी लाइफ में कई बार ट्रेन से सफर किया होगा, कई बार कई कारणों से लोगों की ट्रेन छूट भी जाती है. तो आज आपको बताएंगे कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आपको क्या करना होगा?

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पहले पहले जानते हैं रेलवे के नियम
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आपको ट्रेन से कहीं जाना है और आपने जनरल कोच का टिकट लिया है. किसी कारण से आप ट्रेन खुलने से पहले प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं और ट्रेन खुल जाती है तो आप उस समय स्टेशन से गुजरने वाली दूसरी ट्रेन में उसी कोच में सफर कर सकते हैं. अगर आपने रिजर्वेशन कराया है तो आप किसी भी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं. अगर आप ऐसे में किसी ट्रेन में सफर करते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है. इसके साथ ही अगर आप स्टेशन पर हैं तो रेलवे सहायक स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं, या रिफंड या टिकट से जुड़ी अन्य जानकारी ले सकते हैं.

ट्रेन छूटने पर रिफंड के लिए अप्लाई
कई कारणों से आप टिकट रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लेम करना होगा. इसके लिए आपको TDR (Ticket Deposit Receipt) के लिए आवेदन करना होता है. जिस दिन की ट्रेन होती है उसके 30 दिनों के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा.

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कई कारणों से कर सकते हैं रिफंड के लिए अप्लाई
अगर रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दी है.
ट्रेन अगर तीन घंटे से ज्यादा लेट हो.
ट्रेन का रूट बदल गया हो, वे अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाई हो.

तो चलिए बताते हैं रिफंड पाने का तरीका
रिफंड पाने के लिए आपको IRCTC के ऐप या वेबसाइट पर लॉग इन कर टीडीआर (TDR) फाइल करना होगा.
ऐप पर जाकर आप ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद आपको TDR का ऑप्शन दिखेगा.
वहां जाकर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

कैसे मिलेगा टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड?
रेलवे के नियमों के मुताबिक, कन्फर्म ट्रेन टिकट के मामले में शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराते हैं तो कुल रकम का 25% तक काटा जाएगा. ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे के पहले और 12 घंटे के बीच में टिकट कैंसिल कराते हैं तो टिकट का आधा पैसा यानी 50% काटा जाएगा. वेटलिस्ट और RAC टिकट को ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले जरूर कैंसिल करा लें, नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा.

नोट- आपके बता दें कि टीडीआर फाइल कर रिफंड के लिए अप्लाई करने की सुविधा तत्काल टिकट पर नहीं है.

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