लॉकडाउन के कारण रद्द हुई फ्लाइट के टिकट का पैसा वापस किया जाएगा. नागर विमानन महानिदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि विमान कंपनियां टिकट की पूरी रकम यात्रियों को वापस देने को तैयार है.
बुधवार को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि लॉकडाउन के दो चरणों यानी 25 मार्च से 3 मई के दौरान रद्द हुई उड़ानों के टिकट की पूरी रकम यात्रियों को वापस देने के लिए कंपनियां तैयार हैं.
महानिदेशालय ने कहा है कि जो विमान कंपनियां आर्थिक दिक्कत की वजह से पूरी रकम वापस नहीं कर पाएंगी, वैसे बकाये की रकम यात्री के खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी. इस रकम का इस्तेमाल 31 मार्च 2021 तक हवाई टिकट की खरीद में किया जा सकेगा.
हवाई यात्री संघ की ओर से वकील अर्यमा सुंदरम ने दलील दी कि महानिदेशालय की पेशकश के अधिकतर बिंदुओं से यात्री संतुष्ट हैं. एक-दो मुद्दे हैं जिससे सहमत नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने विमान कंपनियों और अन्य पक्षकारों को हलफनामा दायर करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत दी है. डीजीसीए के प्रस्ताव वाले हलफनामे को लेकर ये अपना रुख साफ करेंगे. वहीं, कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने को कहा है. क्योंकि सरकार को भी ये साफ करना है कि आज हुई बहस पर उसका रुख और रवैया क्या होगा.
दरअसल, विमान कंपनियों की तरफ से केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव पर चिंता जाहिर की गई थी जिसमें टिकट का पूरा पैसा रिफंड करने के लिए कहा गया था. इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.
संजय शर्मा