Indian Railways: केरल के रहने वाले 5 युवकों को अदालत ने 1 महीने की जेल की सजा सुनाई है. इन पर ट्रेन में बेटिकट सफर और हंगामा करने का आरोप है. उडुपी की जुडिशल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. रेलवे पुलिस से जुड़े सूत्रों ने शुक्रवार को घटना की जानकारी दी.
मिली जानकारी के मुताबिक, ये युवक बुधवार को मतस्यगंधा एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में बेटिकट सफर कर रहे थे. टिकट चेकर ने जब उनसे टिकट मांगे तो इन यात्रियों ने हंगामा खड़ा कर दिया. टीटीई ने उडुपी स्टेशन को जानकारी दी. इसके बाद, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) ने इन्हें हिरासत में ले लिया.
जब इन युवकों को आरपीएफ थाने ले जाया गया तो इन्होंने कथित तौर पर बवाल खड़ा कर दिया और वहां मौजूद रेलकर्मियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. इसके बाद, इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और आरोपियों को उडुपी की अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपियों को 1 महीने जेल की सजा सुनाई. इसके अलावा, हर आरोपी पर बेटिकट यात्रा के लिए 1000-1000 रुपये जबकि हंगामा करने के लिए 100-100 रुपये का जुर्माना लगाया.
बता दें, रेल में यात्रा करने के लिए कुछ नियम होते हैं. अगर कोई भी यात्री उन नियमों का उल्लघंन करते पाया जाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है. साथ ही कुछ नियम उल्लंघन के लिए जेल भी हो सकती है. रेल में बना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर यात्री पर न्यूनतम ढाई सौ रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक जुर्माना या जेल की सजा या दोनों हो सकता है. इसके साथ ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशन से बिना टिकट पकड़े जाने वाले स्थान या आगे जिस स्टेशन तक यात्रा करनी हैं वहां तक का किराया भी देना पड़ता है.
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