Sonali phogat Death Case: उधर गोवा के CURLIES club पर चल रहा बुलडोजर, इधर SC ने दिया ये बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने CURLIES club गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. यह वही क्लब है, जहां बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की पार्टी के बाद मौत हो गई थी.

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गोवा प्रशासन आज ही CURLIES club को गिराने पहुंचा था. गोवा प्रशासन आज ही CURLIES club को गिराने पहुंचा था.

कनु सारदा / अनीषा माथुर / नलिनी शर्मा / संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 09 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 5:00 PM IST

गोवा के अंजुना बीच पर स्थित Curlies Club को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने Curlies रेस्टोरेंट और नाइट क्लब को गिराने से रोक लगा दी है. ये वही Curlies Club है, जिसमें मौत से पहले पार्टी के दौरान बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था.  

गोवा प्रशासन शुक्रवार को तीन- तीन बुलडोजर लेकर इसे गिराने पहुंचा. इसे ढहाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई. इसके बाद क्लब के मालिक की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने CURLIES club को राहत देते हुए प्लॉट 42/10 पर बुलडोजर चलाने से रोक लगा दी. हालांकि, कोर्ट ने पूरी तरह से कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई. कोर्ट ने साफ कर दिया कि अवैध निर्माण को ढहाया जा सकता है.  

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क्लब की कॉमर्शियल गतिविधि पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के साथ ही गोवा सरकार को नोटिस को जारी कर जवाब तलब किया है. अब इस मामले में अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने रेस्तरां से जुडे़ सारे दस्तावेज व तस्वीरें तलब करते हुए रेस्तरां को फिलहाल कॉमर्शियल गतिविधि ना करने के आदेश दिए हैं.

एनजीटी के आदेश को दी गई चुनौती

दरअसल, 22- 23 अगस्त में सोनाली फोगाट की गोवा में मौत हो गई थी. इसके बाद गोवा प्रशासन ने एनजीटी के आदेश पर क्लब को गिराने का फैसला किया था. लेकिन क्लब की ओर से कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी. 

क्लब की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वकील हुजैफा अहमदी ने एनजीटी के आदेश को चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि  दूसरे पक्ष की ओर से कोई पेश भी नहीं हुआ था और एनजीटी ने रेस्टोरेंट ढहाने का आदेश दे दिया. 

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NGT ने दिया था गिराने का आदेश

कर्लीज क्लब को ढहाने के लिए आज सुबह साढ़े 7 बजे अंजुना पुलिस की टीम पहुंची थी. अधिकारियों ने बताया कि इस रेस्टोरेंट को कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियमों का उल्लंघन कर 'नो डेवलपमेंट जोन' में बनाया गया है. इस क्लब को ढहाने का 2016 में ही आदेश जारी हो गया था. ये आदेश गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (GCZMA) ने दिया था. इस आदेश को क्लब के मालिक ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में चुनौती दी गई थी. जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली NGT की बेंच ने 6 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए GCZMA के फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद गुरुवार (8 सितंबर) को जिला प्रशासन ने क्लब को ढहाने का आदेश जारी किया.

सोनाली को ड्रिंक में दिया गया था ड्रग्स

पुलिस के मुताबिक, 22 अगस्त को सोनाली फोगाट गोवा आई थीं. वो अंजुना स्थित होटल ग्रांड लियोनी रिजॉर्ट में ठहरी थीं. 22-23 अगस्त को कर्लीज क्लब में पार्टी हुई थी. इस पार्टी में सोनाली भी गई थीं. पुलिस ने बताया था कि इस पार्टी में उन्हें किसी ड्रिंक में मिलाकर ड्रग्स दिया गया था. कर्लीज क्लब में पार्टी करने के बाद सोनाली होटल आ गई थीं. 23 अगस्त की सुबह बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था. पुलिस का कहना है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी.

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क्लब के मालिक को मिली जमानत

सोनाली की मौत के मामले में पुलिस ने सोनाली के स्टाफ के दो मेंबर सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को हत्या का आरोपी बनाया है. वहीं, दो ड्रग पैडलर दत्ताप्रसाद गांवकर और रामादास मांदरेकर को भी आरोपी बनाया है. इनके अलावा कर्लीज क्लब के मालिक एडविन नन्स को भी गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, बाद में नन्स को जमानत मिल गई.

कर्लीज क्लब गोवा के फेमस अंजुना बीच पर स्थित है. 2008 में इसी क्लब में 14 साल की ब्रिटिश लड़की की रेप के बाद हत्या हो गई थी. इसके बाद 2017 में तमिलनाडु के दो युवकों की ड्रग्स ओवरडोज के चलते मौत हो गई थी. तब भी एडविन नन्स को गिरफ्तार किया गया था. अब सोनाली फोगाट की हत्या के बाद ये फिर चर्चा में आ गया है.

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