उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, पत्नी और बच्चों को देना होगा दोगुना गुजारा भत्ता

पायल अब्दुल्ला ने ट्रायल कोर्ट 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की थी. ट्रायल कोर्ट ने जुलाई 2018 में आदेश दिया था कि उमर अपनी पत्नी को 75000 रुपये हर महीने, जबकि बच्चों को 25,000 मासिक गुजारा भत्ता देंगे. 

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उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 31 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 3:15 PM IST

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को अलग रह रहीं पत्नी पायल अब्दुल्ला और बच्चों को गुजारा भत्ता की रकम बढ़ाने का आदेश दिया है. दरअसल, उमर और पायल के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा है. 

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उमर अपनी पत्नी पायल को 1.5 लाख रुपये हर महीने गुजारा भत्ता दें. जबकि निचली अदालत ने इससे पहले 75 हजार रुपए मासिक भत्ता देना तय किया था. वहीं, हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को आदेश दिया कि वो हर महीने 60 हजार रुपए अपने बच्चों को एजुकेशन भत्ता दें. जबकि ट्रायल कोर्ट ने इस 25 हजार रुपए तय किए थे. 

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पायल अब्दुल्ला ने ट्रायल कोर्ट 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की थी. ट्रायल कोर्ट ने जुलाई 2018 में आदेश दिया था कि उमर अपनी पत्नी को 75000 रुपये हर महीने, जबकि बच्चों को 25,000 मासिक गुजारा भत्ता देंगे. 

उमर अब्दुल्ला ने 2011 में दिल्ली की रहने वाली पायल नाथ के साथ शादी की थी. वे रिटायर आर्मी अफसर की बेटी हैं. पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि वे और उनकी पत्नी पायल अब अलग अलग हैं. 

 

 

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