गोवा: बीफ की कमी के बाद CM सावंत बोले- दो दिन में निकालेंगे हल, कर्नाटक के कानून का अध्य्यन जारी

कर्नाटक में हाल ही में गोहत्‍या विरोधी विधेयक पास हुआ है. इस बिल में भैंस को भी कैटेल के तौर पर परिभाषित किया गया है. बिल के मुताबिक अगर कोई भी 13 साल से कम के गाय, बैल या भैेंस को मारता है या इनके मांस की तस्करी करता है तो उसे सात साल की सजा और पचास हजार से पांच लाख तक का जुर्माना देना हो सकता है.

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गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत.(फाइल फोटो) गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत.(फाइल फोटो)

हरीश वी. नैयर

  • पणजी,
  • 18 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 4:23 PM IST
  • कर्नाटक में पारित बिल से गोवा में भी बीफ बिक्री पर असर
  • गोवा के सीएम सावंत बोले- दो दिन में निकालेंगे हल

गोवा में बीफ की कमी के बाद सूबे के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रशासन दो दिन में इस समस्या का हल तलाश लेगा. उन्होंने कहा कि कर्नाटक के गोहत्या विरोध बिल का अध्य्यन किया जा रहा है.

गोवा में पिछले कुछ दिनों से बीफ की दुकानें बंद हैं. कर्नाटक में गोहत्या रोकने के संबंध में पास किए गए बिल का असर गोवा पर भी पड़ा है. यहां बीफ की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है. हाल ही में कुछ बीफ व्यापारियों ने कर्नाटक से गोवा में बीफ सप्लाई को लेकर भी नाराजगी जाहिर की थी.

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कर्नाटक में हाल ही में गोहत्‍या विरोधी विधेयक पास हुआ है. इस बिल में भैंस को भी कैटेल के तौर पर परिभाषित किया गया है. बिल के मुताबिक अगर कोई भी 13 साल से कम के गाय, बैल या भैेंस को मारता है या इनके मांस की तस्करी करता है तो उसे सात साल की सजा और पचास हजार से पांच लाख तक का जुर्माना देना हो सकता है. वहीं दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर जुर्माने की रकम एक लाख से दस लाख तक हो सकती है.

इस बिल में कहा गया है कि ऐसे मामलों में सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी या समकक्ष अधिकारी ही घटनास्थल पर जाएंगे और जांच करेंगे. जांच के दौरान मिली चीजें एसडीएम के समक्ष पेश की जाएंगी.

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