बाहुबली नेता एवं मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने एके-47 केस में उन्हें बरी कर दिया है. उन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया गया है.
इस मामले में सिविल कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी. इस फैसले के साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. उन्हें कुछ साल पहले ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक मामले में पटना की अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई थी.
इससे पहले उन्हें मई महीने में पैरोल दी गई थी. वह 15 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे. बता दें कि अनंत सिंह मोकामा से लगातार चौथी बार विधायक बने थे लेकिन दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराया गया था.
शशि भूषण कुमार