बाहुबली नेता अनंत सिंह को बड़ी राहत, AK-47 केस में पटना हाईकोर्ट ने किया बरी

अनंत सिंह को इससे पहले मई महीने में पैरोल दी गई थी. वह 15 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे. उन्हें कुछ साल पहले ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक मामले में पटना की अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई थी. 

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अनंत सिंह अनंत सिंह

शशि भूषण कुमार

  • पटना,
  • 14 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 12:24 PM IST

बाहुबली नेता एवं मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने एके-47 केस में उन्हें बरी कर दिया है. उन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया गया है. 

इस मामले में सिविल कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी. इस फैसले के साथ ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.  उन्हें कुछ साल पहले ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक मामले में पटना की अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई थी. 

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इससे पहले उन्हें मई महीने में पैरोल दी गई थी. वह 15 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे. बता दें कि अनंत सिंह मोकामा से लगातार चौथी बार विधायक बने थे लेकिन दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराया गया था.

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