महाराष्ट्र में 3 जून से मिलेंगी रियायतें, अलग-अलग फेज में शुरू होंगे कामकाज

दिशा-निर्देश के मुताबिक, छूट के दौरान कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं होगी. बच्चे घर से अकेले नहीं निकलेंगे बल्कि उनके साथ कोई व्यस्क होगा. प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेस्ट कंट्रोल और टेक्निशियन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर सकते हैं. उन्हें फेस मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा.

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अलग-अलग चरणों में महाराष्ट्र में शुरू होंगी गतिविधियां (फाइल फोटो) अलग-अलग चरणों में महाराष्ट्र में शुरू होंगी गतिविधियां (फाइल फोटो)

साहिल जोशी

  • मुंबई,
  • 31 मई 2020,
  • अपडेटेड 8:32 PM IST

  • छूट के दौरान कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं होगी
  • पहला फेज 3 जून और दूसरा 5 जून से शुरू

लॉकडाउन 5.0 में कुछ रियायतों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने कई गतिविधियों को इजाजत देने का फैसला किया है. इसे अलग-अलग कई फेज में शुरू करने की तैयारी है. पहला फेज 3 जून से होगा जिसमें घर से बाहर की गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. इसमें सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सार्वजनिक खुले जगहों जैसे समुद्री तट, प्लेग्राउंड्स और खुले मैदानों में साइकलिंग, जॉगिंग और रनिंग की इजाजत होगी.

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दिशा-निर्देश के मुताबिक, छूट के दौरान कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं होगी. बच्चे घर से अकेले नहीं निकलेंगे बल्कि उनके साथ कोई व्यस्क होगा. प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेस्ट कंट्रोल और टेक्निशियन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर सकते हैं. उन्हें फेस मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. पहले से अपॉइटमेंट लेकर गैरेज में काम किए जा सकते हैं. सभी सरकारी दफ्तर 15 फीसदी लोगों के साथ खुलेंगे.

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महाराष्ट्र में रियायत का दूसरा चरण 5 जून से होगा. मॉल्स और मार्केट कॉम्पलेक्स को छोड़कर सभी बाजार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे. दुकानों या शोरूम में ट्रायल रूम चलाने की अनुमति नहीं होगी. लोगों को सलाह दी गई है कि वे शॉपिंग के लिए पैदल या साइकिल से जाएं. गैर-जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए लंबी दूरी तय करने पर पाबंदी है. जरूरी सेवाओं के लिए टैक्सी ऑटो रिक्शा की अनुमति दी गई है जिसमें ड्राइवर के अलावा 2 लोग सवारी कर सकते हैं.

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महाराष्ट्र में रियायतों का तीसरा फेज 8 जून से शुरू होगा. इसमें सभी प्राइवेट ऑफिस 10 फीसदी स्टाफ के साथ शुरू हो सकेंगे. इस फेज के दौरान स्कूल, कॉलेज, शिक्षण कोचिंग संस्थान, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, थिएटर और ऑडिटोरियम पूरे राज्य में बंद रहेंगे. बड़े स्तर पर लोगों की जुटान, स्पा, सैलून, नाई की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में सरकार ने किसी प्रकार की छूट देने से इनकार कर दिया है.

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