मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) के प्रवक्ता ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए पेड़ों की कटाई रोक दी गई है. पहले से ही गिरे हुए पेड़ों को हटाने सहित अन्य काम जारी रहेंगे.
उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने 4 अक्टूबर को पेड़ों की कटाई पर रोक की याचिका को खारिज करते हुए ट्री अथॉरिटी के 2185 पेड़ काटने के फैसले को बरकरार रखा था. हमने 4 और 5 अक्टूबर को पेड़ों की कटाई की और अब तक 2141 पेड़ों को काटा जा चुका है. इन्हें अब वहां से हटाकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.
प्रवक्ता ने आगे कहा कि एमएमआरसीएल ने पहले ही 23,846 पेड़ लगाए हैं और इसके अलावा हरित पहल के तहत 25,000 पौधे वितरित किए हैं. कानूनी और अन्य बाधाओं के कारण परियोजना पर काम पहले ही 6 महीने से अधिक देरी से शुरू हुआ है. हम अभी भी समय सीमा को पूरा करने की उम्मीद करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मामले के लेकर सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार से संजय गांधी वन के स्टेटस के बारे में पूछा और आदेश दिया कि आप अभी कोई भी पेड़ नहीं काटेंगे, इस मामले की सुनवाई अब 21 अक्टूबर को होगी. अदालत ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि एक फीसदी पेड़ कटे हैं या ज्यादा, जो गलत है वो गलत है.
अदालत के इस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने भरोसा दिया है कि अब वह कोई पेड़ नहीं काटेंगे. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से अभी तक काटे गए पेड़ों का स्टेटस मांगा है, सरकार की ओर से कहा गया है कि मेट्रो के लिए जितने पेड़ काटे जाने थे उतने काट लिए गए हैं. अदालत ने इस दौरान महाराष्ट्र सरकार से हलफनामा मांगा है और मौजूदा स्थिति की जानकारी मांगी है.
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