जम्मू में किरायेदार और नौकर बनकर छिपे हैं देश विरोधी लोग, मकान मालिकों को तीन दिन का अल्टीमेटम

जम्मू में देश विरोधी और असामाजिक तत्वों के आवासीय क्षेत्रों में छिपकर रहने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने सभी मकान मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि वे अपने घर में रह रहे किरायेदारों और नौकरी के रूप में रह रहे लोगों की जानकारी नकदीकी थाने में जमा कराए. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.

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आदेश न मानने पर मकान मालिकों पर IPC की धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई (सांकेतिक फोटो) आदेश न मानने पर मकान मालिकों पर IPC की धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई (सांकेतिक फोटो)

aajtak.in

  • जम्मू,
  • 11 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 7:41 AM IST

जम्मू ने बड़ी संख्या में देश विरोधी तत्वों के किराएदार और नौकर के रूप में छिपे होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ऐक्शन में आ गया है. उसने मंगलवार को सभी मकान मालिकों को नोटिस जारी कर उसने अपने किरायेदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. जम्मू की जिलाधिकारी अवनी लवासा ने अपने आदेश में कहा कि मकान मालिक आदेश जारी होने के तीन दिन के भीतर जानकारी शेयर करें. इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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मकान मालिकों को तीन दिन का मिला समय

डीएम ने अपने आदेश में कहा- "सभी मालिक आदेश के जारी होने के बाद तीन दिन के भीतर किरायेदारों की विस्तृत जानकारी के साथ मालिक और किरायेदार के साइन के साथ घोषणा पत्र संबंधित पुलिस स्टेशन के हाउस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक से भेजें.

उन्होंने बताया कि जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्व किरायेदारों और घरेलू सहायकों बनकर आवासीय क्षेत्रों में छिप रहे हैं. ऐसे कई मामले सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है.

उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि किरायेदारों और घरेलू नौकरों को अपना घर में रखने से पहले मालिकों को जवाबदेह बनाने के लिए कुछ उपाय किए जाएं.

लोगों की सुरक्षा को हो सकता है खतरा

जिले के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "मैं ऐसे असामाजिक तत्वों को लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा मानता हूं, इसलिए ऐसे मामलों में तत्काल सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कार्रवाई करने की जरूरत है.

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डीएम ने उन्हें भी जानकारी देने का निर्देश दिया है, जिन्होंने आदेश जारी होने से पहले अपना मकान किराए दे दिया या फिर घरेलू नौकर के रूप में रखा है. आदेश में यह भी कहा, "जिन लोगों ने अपनी जमीन पर झुग्गियां बसा दी हैं, उन्हें भी घोषणा पत्र के अनुसार विवरण का खुलासा करना होगा. 
 

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