हरियाणा में कोरोना के मामले कम जरूर होने लगे हैं, लेकिन सरकार अभी राज्य को पूरी तरह खोलने के पक्ष में नहीं है. यही वजह है कि अब पांच जुलाई तक हरियाणा में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. बस फर्क यह है कि इस बार रियायतें पहले से काफी ज्यादा हैं और लोगों को कई तरह की छूट दी गई हैं.
सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक, विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन अभी सिर्फ स्कॉलर लोग ही वहां जा पाएंगे. इसी तरह प्रैक्टिकल करने वाले छात्रों को लैब में जाने की अनुमति रहेगी. स्कूल संस्थान में भी सिर्फ उन छात्रों को बुलाया जा सकेगा, जिन्हें कोई डाउट होगा. इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को अभी 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है.
हरियाणा में रियायतों वाला लॉकडाउन
वहीं, इस बार दुकानों के खुलने का टाइम भी बढ़ा दिया गया है. गाइडलाइन के मुताबिक, अब सुबह 9 बजे से रात आठ बजे तक दुकानों को खोला जा सकेगा. मॉल भी सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक खुल सकेंगे. रेस्टोरेंट को भी रात के 10 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी. पहले की तरह होम डिलीवरी का ऑप्शन जारी रहने वाला है. लेकिन पाबंदी के तौर पर 50 प्रतिशत वाले नियम का अभी भी सख्ती से पालन करना है. मॉल-रेस्टोरेंट में एक बार में सिर्फ क्षमता अनुसार 50 प्रतिशत लोगों को ही बुलाया जा सकता है.
शादियों को लेकर ये फरमान
अब धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है. कुल 50 लोगों को एक बार में दर्शन के लिए जाने दिया जाएगा. शादियों को लेकर बताया गया है कि कार्यक्रम में 50 लोगों को बुलाने की अनुमति रहेगी. लेकिन राज्य में अभी बारात लाने और ले जाने पर पाबंदी रहेगी. जिम लेकर जानकारी आई है कि वो भी सुबह 6 बजे से रात आठ बजे तक खुल पाएंगे. लेकिन यहां भी शर्त 50 फीसदी उपस्थिति की लगा दी गई है.
राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हरियाणा में सभी औद्योगिक उत्पादन इकाइयां भी सक्रिय हो जाएंगी. लेकिन स्विमिंग पूल और स्पा पर रोक जारी रहने वाली है. ऐसे में राज्य में कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लॉकडाउन को 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
मनजीत सहगल