हरियाणा: पंचायत के बाद नगर निकाय चुनाव में भी शैक्षिक योग्यता अनिवार्य

नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य हो गया है. महिला और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आठवीं पास होना जरूरी है. अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम योग्यता पांचवी पास होगी.

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पंचायत चुनावों के लिए शैक्षिक योग्यता पहले ही अनिवार्य हो चुकी है पंचायत चुनावों के लिए शैक्षिक योग्यता पहले ही अनिवार्य हो चुकी है

लव रघुवंशी

  • चंडीगढ़,
  • 31 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 9:14 AM IST

पंचायत चुनाव के बाद अब हरियाणा के नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए भी शैक्षिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है.

10वीं पास होना अनिवार्य
नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य हो गया है. महिला और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आठवीं पास होना जरूरी है. अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए ये न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास होगी.

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बिना विरोध के पास हुआ बिल
नगर निगम चुनावों में उम्मीदवार के लिए शैक्षिक अनिवार्यता बिल को बिना किसी विरोध के पास करा लिया गया. विधानसभा में हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 और हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 पास किया गया. शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने यह संशोधन विधेयक पेश किया.

सरकार का कहना है कि संशोधनों का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करना और पदाधिकारियों की दक्षता, पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाना है. शिक्षा की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने से शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों की कार्यशैली में सुधार आएगा.

बैंक डिफॉल्टर ना हो उम्मीदवार
उम्मीदवार प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक या प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक का लोन डिफॉल्टर न हो. उस पर बिजली बिल बकाया न हो. घर में शौचालय हो. ऐसा मामला जिसमें 10 साल की सजा होती हो, उसमें कोर्ट की ओर से दोषी करार या आरोपी न हो.

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