नोटबंदी पर गुजरात HC की सरकार को सलाह- करें अपने फैसले पर विचार

गुजरात हाईकोर्ट में दायर PIL में मांग की गई है कि सरकारी अस्पतालों में पुरानी करेंसी स्वीकार करने की मियाद जो शुक्रवार रात खत्म होनी है, उसे 8 दिसम्बर2016 तक बढाय़ा जाए. साथ ही पुराने नोट को सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी लागू किया जाए.

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गुजरात हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट

गोपी घांघर

  • अहमदाबाद,
  • 11 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 7:26 PM IST

गुजरात हाईकोर्ट में आज राजकोट के एक शिक्षक के द्वारा 500 और 1000 के नोट को खत्म कि मियाद को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई. जिसको लेकर शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुऐ कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपने फैसले पर विचार करें, कोर्ट ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में पुरानी करेंसी को लेने की मियाद बढ़ाई जाए.

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गुजरात हाईकोर्ट में दायर PIL में मांग की गई है कि सरकारी अस्पतालों में पुरानी करेंसी स्वीकार करने की मियाद जो शुक्रवार रात खत्म होनी है, उसे 8 दिसम्बर 2016 तक बढाय़ा जाए. साथ ही पुराने नोट को सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी लागू किया जाए.

इस PIL को सुनने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि बैंकों के बाहर खड़ी कतारों को देखें और उस पर सही फैसला करें. कोर्ट ने इच्छा जताई कि सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ही नहीं बल्कि सभी मामलों में इसकी मियाद बढ़ाने पर सरकार विचार करें. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार यानी 16 नवंबर तय की है.

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