दिल्ली: ग्रेजुएट कर्मचारियों को देनी होगी कम से कम 19,500 सैलरी, SC से मिली हरी झंडी

दिल्ली सरकार के संशोधित न्यूनतम मजदूरी को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी के लिए नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है.

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दिल्ली सरकार के संशोधित न्यूनतम मजदूरी को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी (सांकेतिक तस्वीर) दिल्ली सरकार के संशोधित न्यूनतम मजदूरी को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी (सांकेतिक तस्वीर)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 18 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 10:35 AM IST

  • दिल्ली सरकार की संशोधित न्यूनतम मजदूरी को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी
  • न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी के लिए नई अधिसूचना जारी करने का आदेश

दिल्ली सरकार के संशोधित न्यूनतम मजदूरी को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी के लिए नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है.

दिल्ली सरकार ने अनस्किल्ड लेबर को 14,842 और स्किल्ड लेबर को 17,991 रुपये महीने की न्यूनतम मजदूरी तय की है. सेमी स्किल श्रमिकों के लिए 16,341 रुपये प्रति महीना तय किया गया है. इसके अलावा ग्रेजुएट कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी 19,572 रुपये प्रति महीना तय की गई है.

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वहीं नॉन-मैट्रीकुलेट को 16,341 रुपये प्रति महीना और मैट्रीकुलेट लेकिन बिना ग्रेजुएट वालों को 17,991 रुपये प्रति महीना दिया जाना तय किया गया है. जानकारी के मुताबिक केजरीवाल सरकार जल्द ही इसके लिए अधिसूचना जारी करेगी.

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