तिहाड़ के 23 सजायाफ्ता मुजरिमों को रिहा करने की सिफारिश

बोर्ड की ओर से जल्द ही इन नामों को प्रक्रिया के तहत उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इन 23 नामों में किसी भी वीआईपी सजायाफ्ता मुजरिम का नाम नहीं है. बोर्ड की बैठक में कुल 46 मामलों पर चर्चा हुई जिसमें 32 नए केस थे और 14 पुराने मामलों की समीक्षा की गई.

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उपराज्यपाल को भेजी जाएगी सिफारिश उपराज्यपाल को भेजी जाएगी सिफारिश

आशुतोष मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 21 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 7:37 PM IST

दिल्ली के सजा समीक्षा बोर्ड ने तिहाड़ जेल में सजा काट रहे 23 सजायाफ्ता मुजरिमों को रिहा करने की सिफारिश की है. ये सभी अपराधी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. दिल्ली सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है. दिल्ली के गृहमंत्री और कारावास के प्रभारी सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक ये सिफारिश की गई है.

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बोर्ड की ओर से जल्द ही इन नामों को प्रक्रिया के तहत उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इन 23 नामों में किसी भी वीआईपी सजायाफ्ता मुजरिम का नाम नहीं है. बोर्ड की बैठक में कुल 46 मामलों पर चर्चा हुई जिसमें 32 नए केस थे और 14 पुराने मामलों की समीक्षा की गई.

दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली के गृहसचिव, कानून सचिव, जिला जज और तिहाड़ के डीजी भी मौजूद थे. सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 14 साल से ज्यादा सजा काट चुके अपराधियों की समीक्षा करने के लिए बनाए गए बोर्ड ने इन अपराधियों को रिहा करने का फैसला लिया है. ये तमाम अपराधी धारा 302 के तहत दिल्ली के तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. फिलहाल इन सिफारिशों को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

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