दिल्ली की जिला कोर्ट्स में वकीलों की हड़ताल गुरुवार को खत्म हो गई. यह हड़ताल उस नोटिफिकेशन के विरोध में थी, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 13 अगस्त को जारी किया था. नोटिफिकेशन के अनुसार पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थानों से गवाही देने की अनुमति दी गई थी.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन (NDBA) ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रतिनिधि से हुई बैठक के बाद बार ने हड़ताल निलंबित करने का निर्णय लिया है. NDBA की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा 13 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के खिलाफ लगातार मजबूत आंदोलन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री के प्रतिनिधि से बैठक हुई. गृह मंत्री अमित शाह बार प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस मामले को सुनेंगे और हल निकालेंगे."
बार एसोसिएशन के सचिव तरुण राणा ने बताया कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि नोटिफिकेशन तभी लागू होगा जब सभी हितधारकों की राय ली जाएगी. इसके चलते शुक्रवार को LG हाउस के सामने प्रदर्शन और सभी जिला न्यायालयों में काम छोड़ने की योजना फिलहाल रोक दी गई है.
पुलिस ने भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बार सदस्यों से बैठक होने तक लेफ्टिनेंट गवर्नर का आदेश लागू नहीं किया जाएगा.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल के नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली के सभी थानों को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने और सबूत पेश करने की जगह के रूप में निर्धारित किया गया था. हालांकि, इस निर्णय को वकीलों ने स्वीकार नहीं किया, और वे कई दिनों से हड़ताल पर थे. पिछले सप्ताह, ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और LG को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं.
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