दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कोविड-19 की रिपोर्ट के रिजल्ट को लेकर समयसीमा तय कर दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस की रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में आए. साथ ही दिल्ली सरकार अपनी वेबसाइट पर भी लगातार अपडट करे कि राज्य में कितने मामले कोरोना के हैं.
दरअसल, एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है. जनहित याचिका में कहा गया था कि कोविड-19 की रिपोर्ट दिल्ली में बहुत देरी से आ रही है. इसी वजह से कांटैक्ट ट्रेसिंग टीम सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है और इसी वजह से कोविड-19 इंफेक्शन से जुड़े मामले राजधानी में बढ़ रहे हैं.
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सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि 28 अप्रैल तक कोविड-19 टेस्ट के 3295 रिजल्ट पेंडिंग थे जो 30 अप्रैल तक बढ़कर 3793 तक हो गए. वहीं, दिल्ली सरकार द्वारा इसे अपडेट भी नहीं किया गया, जिसके कारण कोरोना से जुड़े मामलों की सही जानकारी मिल पाई.
जांच रिपोर्ट मिलने में देरी
हालांकि, दिल्ली सरकार की तरफ से इस याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा में जाने वाली जांच रिपोर्ट के नतीजे बेहद लेट मिल रहे थे. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने वहां पर कोविड-19 की टेस्ट भेजने बंद कर दिए हैं.
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दिल्ली सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि 1 अप्रैल से कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए जो संख्या शुरू की गई थी वह 1 मई आते-आते लगभग 7 गुना ज्यादा बढ़ गई है. 1 अप्रैल को 470 लोगों की संख्या के साथ कोविड-19 के लिए टेस्टिंग की गई थी.
नोएडा में ही 5994 रिपोर्ट पेंडिंग
दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि 29 अप्रैल तक कोविड-19 के 7794 रिपोर्ट्स के नतीजे पेंडिंग हैं. इसमें से अकेले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल (NIB), नोएडा में ही 5994 रिपोर्ट पेंडिंग हैं. सरकार द्वारा बताया गया है कि 3 मई की रात तक कोविड-19 की टेस्टिंग से जुड़े 3790 रिपोर्ट के नतीजे आने का इंतजार है.
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पूनम शर्मा