दिल्ली हाईकोर्ट के पुराने सर्कुलर में बदलाव, हाइब्रिड हियरिंग को मिली मंजूरी

हाइब्रिड हियरिंग का विकल्प देने की वकीलों की तरफ से काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट की 11 बेंच में फिजिकल हियरिंग की शुरुआत हो चुकी है. लेकिन कई मामलों की सुनवाई सिर्फ इसीलिए टल गई कि दूसरे पक्ष के वकील कोर्ट रूम में सुनवाई के लिए पेश नहीं हो पाए.

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पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 22 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 7:47 PM IST
  • दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर नया सर्कुलर जारी
  • वर्चुअल और फिजिकल हियरिंग दोनों एक साथ हो सकेंगे
  • HC के 11 बेंच में फिजिकल हियरिंग की हो चुकी है शुरुआत

कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को अपने पुराने सर्कुलर में बदलाव करते हुए हाइब्रिड हियरिंग यानी वर्चुअल हियरिंग और फिजिकल हियरिंग को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है.

नए सर्कुलर के तहत अब दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों को यह सुविधा दी है कि वह किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान वर्चुअल हियरिंग और फिजिकल हियरिंग दोनों से पेश हो सकते हैं.

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अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक किसी भी मामले की सुनवाई या तो दोनों पक्षों की तरफ से फिजिकल हियरिंग के माध्यम से ही हो रही थी या फिर दोनों ही पक्षों को वर्चुअल माध्यम देने का विकल्प था, लेकिन अब किसी भी मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में एक पक्ष के वकील फिजिकल हियरिंग और दूसरे पक्ष के वकील वर्चुअल हियरिंग का विकल्प चुन सकते हैं.

हाइब्रिड हियरिंग का विकल्प देने की वकीलों की तरफ से काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट की 11 बेंच में फिजिकल हियरिंग की शुरुआत हो चुकी है. लेकिन कई मामलों की सुनवाई सिर्फ इसीलिए टल गई कि दूसरे पक्ष के वकील कोर्ट रूम में सुनवाई के लिए पेश नहीं हो पाए.

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हाईकोर्ट के द्वारा हाइब्रिड हियरिंग का विकल्प देने का मकसद ज्यादा से ज्यादा मामलों की सुनवाई और निपटारा जल्द से जल्द करने का है. हाल ही में कुछ वकीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी कि फिजिकल हियरिंग का ही विकल्प मिलने का कारण वकीलों में कोविड का संक्रमण बढ़ सकता है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपने सर्कुलर में बदलाव करते हुए हाइब्रिड हियरिंग को हरी झंडी दे दी है.

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