55 दिन बाद आज खुलेगा कनॉट प्लेस, 109 साल में पहली बार देखी इतनी लंबी बंदी

दिल्ली का कनॉट प्लेस ऑड ईवन की तर्ज पर 19 मई से खुलेगा. लेकिन 109 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा, जब 55 दिन की लगातार बंदी के बाद कनॉट प्लेस मार्केट खुलेगा.

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55 दिन की लगातार बंदी के बाद कनॉट प्लेस जैसा हाई प्रोफाइल मार्केट खुलेगा (फोटो-PTI) 55 दिन की लगातार बंदी के बाद कनॉट प्लेस जैसा हाई प्रोफाइल मार्केट खुलेगा (फोटो-PTI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 18 मई 2020,
  • अपडेटेड 12:04 AM IST

  • 55 दिन की बंदी के बाद खुलेगा कनॉट प्लेस
  • 109 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा
  • कनॉट प्लेस ऑड ईवन की तर्ज पर खुलेगा

दिल्ली में लॉकडाउन चार में कई रियायतें दी गई हैं. इसके तहत मार्केट को खोलने की भी इजाजत है. नई गाइडलाइन के बाद दिल्ली का कनॉट प्लेस ऑड ईवन की तर्ज पर मंगलवार से खुलेगा. लेकिन 109 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा, जब 55 दिन की लगातार बंदी के बाद कनॉट प्लेस जैसा हाई प्रोफाइल मार्केट खुलेगा.

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दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों के बाद न्यू डेल्ही ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने दुकानदारों के लिए SOP जारी किया है. यानी इसमें दुकान खोलने और ग्राहकों की दुकान में एंट्री, खरीदारी को लेकर तमाम नियम कायदे बताए गए हैं.

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एसोसिएशन के एक्जीक्यूटिव मेंबर अमित गुप्ता ने बताया कि इस SOP के तहत बड़ी दुकान में एक समय पर 5 से ज़्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए. दुकान में घुसने से पहले ग्राहक का तापमान देखना होगा और फिर उचित सैनिटाइजेशन के बाद ग्राहक को दुकान में एंट्री दी जाएगी. साथ ही ग्राहक सामान को हाथ नहीं लगाएगा.

कनॉट प्लेस (फोटो-PTI)

बता दें कि दिल्ली सरकार ने 31 मई तक चलने वाले लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कई आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने का सोमवार को फैसला किया है.

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दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन चार में सभी मार्केट को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन यह भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकान को सील कर दिया जाएगा. मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड-ईवन के मुताबिक खुलेंगी, लेकिन जरूरी सामग्री की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी.

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अरविंद केजरीवाल ने कहा कि होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, एंटरटेनमेंट, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी. जबकि कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी गतिविधि में कोई छूट नहीं दी जा रही है.

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