बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना दिशा-निर्देश जारी करने शुरू कर दिया है. बिहार में 11 चरणों में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और 24 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो गई है.
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंचायत चुनाव के दौरान एक कर्मचारी अधिकतम चार चरण के चुनाव में तैनात किया जाएगा. आयोग के घोषित चुनाव शेड्यूल के मुताबिक एक जिले में कई चरणों मे चुनाव होने हैं. इससे पहले तीन चरणों में ही कर्मियों को लगाए जाने का निर्देश था.
आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, सह ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया कि कर्मचारियों की कमी की दिशा में एक मतदान अधिकारी, मतगणना कर्मी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्ज़र्वर को अधिकतम चार चरणों के मतदान में ही लगाया जाएगा.
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आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने अपने आदेश में कहा है कि प्रत्येक मतगणना टेबल में एक ओर महिलाकर्मी को मतगणना सहायक के रूप में तैनात करना अनिवार्य है. साथ ही EVM के मतगणना टेबल पर एक माइक्रो ऑब्ज़र्वर को जरूर तैनात किया जाए. बिहार में इस बार का पंचायत चुनाव EVM और बैलेट पेपर दोनों से हो रहा है.
पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की हिदायत भी दी है. आयोग ने निर्देश दिए हैं कि असामाजिक उपद्रवियों और अशांति पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई हो. ग्रामीण इलाकों में पुलिस गश्त तेज हो. संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया जाए. लंबित गैरजमानती वारंटों का निष्पादन हो और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए. निर्वाचन संबंधित आपराधिक मामलों का डाटा बेस तैयार किया जाए.
राज्य चुनाव आयोग ने पिछले चुनाव से सबक लेने को कहा है ताकि पिछली गलतियां फिर से न दुहराई जाएं.
सुजीत झा