बिहार पुलिस में ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए कराई पैरवी तो होगी कार्रवाई

बिहार पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए किसी नेता या बाहरी व्यक्तियों से पैरवी करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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प्रतीकात्मक चित्र (फोटोः India Today) प्रतीकात्मक चित्र (फोटोः India Today)

सुजीत झा

  • पटना,
  • 09 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 2:15 AM IST

बिहार पुलिस में पैरवी के सहारे मनचाही पोस्टिंग पाने की चाहत रखने वालों के लिए बुरी खबर है. बिहार पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए किसी नेता या बाहरी व्यक्तियों से पैरवी कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई पदाधिकारी अपने स्थानांतरण या पदस्थापन के लिए किसी भी व्यक्ति से सिफारिश कराएगा तो उस पर कार्रवाई तय है.

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विभागीय अधिकारियों की मानें तो पुलिस मुख्यालय पैरवी कराने वालों से परेशान है. अपने-अपने चहेतों की पोस्टिंग अपने क्षेत्र में कराने के लिए नेता, पुलिस मुख्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं.

वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इससे पुलिस में अनुशासन की कमी देखी जा रही है. पुलिस अधिकारियों की पीठ पर किसी बड़े राजनेता का हाथ होने से ही उसके क्रिया कलापों में परिवर्तन आ जाता है और वह अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं रह जाता है.

चरित्र पंजिका में भी होगा अंकित

बिहार पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि वैसे सरकारी सेवकों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, जो किसी भी तरीके से अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पैरवी करवाते हैं. साथ ही यह बात उनकी चरित्र पुस्तिका में भी अंकित की जाएगी.

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि कोई सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपनी सेवा से संबंधित किसी विषयों के संबंध में किसी उच्चतर पदाधिकारी पर कोई राजनीतिक अथवा बाहरी प्रभाव का उपयोग करते हुए उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा.

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पत्नी द्वारा आवेदन पर भी नहीं होगा विचार

पुलिस मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी सेवक अपनी पत्नी के माध्यम से आवेदन दिलवाएंगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा. जो भी आवेदन है, उसे उचित माध्यम से भेजें तभी विचार किया जाएगा.

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