बिहार सरकार ने सभी 38 जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में पंजीकृत और अपंजीकृत सार्वजनिक मंदिरों और धर्मशालाओं (रेस्ट हाउस) का विवरण बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद (BSRTC) को दो महीने के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. BSRTC के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सभी 38 जिलों के नौ संभागों या आयुक्तों से सूचियां प्राप्त करने के बाद बीएसआरटीसी सभी अपंजीकृत सार्वजनिक मंदिरों और धर्मशालाओं से जल्द से जल्द खुद को परिषद में पंजीकृत कराने के लिए कहेगा. उन्होंने कहा कि बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 के अनुसार, राज्य के सभी सार्वजनिक मंदिरों और धर्मशालाओं को बीएसआरटीसी के साथ पंजीकृत होना चाहिए.
मगध, सारण और कोसी के संभागीय आयुक्तों (डीसी) ने हाल ही में एक बैठक में बीएसआरटीसी को आश्वासन दिया है कि वे दो महीने के भीतर अपने संबंधित डिवीजनों में पंजीकृत और अपंजीकृत सार्वजनिक मंदिरों और धर्मशालाओं की विस्तृत सूची प्रदान करेंगे.
जैन ने कहा, "बीएसआरटीसी को अन्य संभागीय आयुक्तों से भी यही उम्मीद है. परिषद ने इस संबंध में दरभंगा और पटना के डीसी के साथ क्रमश: 11 और 12 फरवरी को वर्चुअल बैठक बुलाई है." बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के अनुसार, पंजीकरण पूरा होने के बाद, सार्वजनिक मंदिर या धर्मशाला की कुल आय का 4 प्रतिशत सालाना ट्रस्ट को देना पड़ता है.
उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 4,500 पंजीकृत सार्वजनिक मंदिर हैं, जिनमें से केवल 250-300 ही बीएसआरटीसी को कर का भुगतान करते हैं. राज्य में करीब 10,000 पंजीकृत और अपंजीकृत सार्वजनिक मंदिर हैं. उन्होंने कहा, "यहां तक कि आवासीय परिसर में व्यक्तियों द्वारा बनाए गए मंदिर, जो जनता के लिए खुले हैं, उन्हें खुद को परिषद के साथ पंजीकृत करवाना चाहिए. एक मंदिर को तब निजी माना जाता है, जब केवल मालिक के परिवार के सदस्य ही वहां पूजा करते हैं."
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