बिहार सरकार अब सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर मुआवजा देगी. बिहार सरकार के परिवहन विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति को 5 लाख मुआवजा देगी. जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50 हज़ार रुपये तक का मुआवजा देने का प्रावधान है. परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने राज्य के सभी ज़िलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को पत्र लिख कर तत्काल मुआवजा भुगतान करने और दवा निष्पादन की कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करने का निर्देश दिया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट के जरिये दुर्घटना मुआवजा देने का प्रावधान सुनिश्चित कराया है. परिवहन सचिव ने बताया कि मुआवजा के भुगतान के लिए सभी एसडीओ और जिलाधिकारी को दुर्घटना दावा मूल्यांकन का अधिकार प्राप्त है. ये योजना 15 सितंबर से पूरे प्रदेश में लागू होगी. मुआवजा देने के लिये बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 2021 और बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2021 के अंतर्गत होगा.
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संजय अग्रवाल ने बताया कि मुआवजा राशि के लिए मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया गया है. परिवहन सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मोटरवाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उनके निकट आश्रितों को 5 लाख मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है.
मुआवजा देने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रशिक्षण पर काफी जोर दिया है. विभाग ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की जरूरत पर बल दिया है. ज़िला अनुमंडल प्रखंड और थाना स्तर और पुलिस एंव परिवहन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण और जानकारी देने को कहा है ताकि मुआवजा देने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो.
सुजीत झा