बिहार में गवाह निडर होकर दे सकेंगे गवाही, नीतीश कैबिनेट से योजना को मंजूरी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बिहार गवाह सुरक्षा योजना, 2018 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी गई.

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सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो- Aajtak) सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो- Aajtak)

रोहित कुमार सिंह

  • पटना,
  • 11 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 10:56 PM IST

  • बिहार गवाह सुरक्षा योजना, 2018 को मिली मंजूरी
  • गवाहों को राज्य सरकार से मिलेगी विशेष सुरक्षा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 'बिहार गवाह सुरक्षा योजना, 2018' के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी गई. बिहार सरकार ने किसी भी मामले में गवाहों को पहली बार सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 'बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018' को मंजूरी दे दी.

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सूत्रों के मुताबिक, किसी भी कोर्ट में चल रहे कोई संवेदन या अति संवेदनशील मुकदमे में गवाहों को राज्य सरकार के तरफ से विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी. जानकारी के मुताबिक, संवेदनशील मुकदमों में गवाहों के परिजन जैसे माता-पिता, भाई-बहन समेत अन्य परिजनों को भी राज्य सरकार सुरक्षा उपलब्ध करवाएगी.

गवाह निडर होकर दे सकेंगे गवाही

बिहार सरकार के इस कदम के बाद किसी भी संवेदन या अति संवेदनशील मामले में गवाह अब निडर होकर अपनी गवाही दे सकेंगे. बिहार सरकार के गृह सचिव और प्रभारी कैबिनेट सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार राशि जमा करेगी.

आमिर सुबहानी ने बताया कि अगर किसी गवाह को इसी मामले में अपनी जान या अपने परिजन के जान का खतरा महसूस होता है, तो वह इस योजना के तहत शिकायत करके सुरक्षा प्राप्त कर सकता है.

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इस योजना में राज्य सरकार की तरफ से गवाह के परिजन के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी प्रावधान है. गवाह के परिजन के घर पर पुलिस की तैनाती और ज्यादा पुलिस गश्त भी बढ़ाई जा सकती है.

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