'द ग्रेट खली' के BJP का प्रचार करने पर TMC पहुंची आयोग, कहा- अमेरिकी नागरिकता है

भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वह बांग्लादेशी अभिनेताओं को बुलाकर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करवा रही है. इसी पर पलटवार करते हुए तृणमूल ने निर्वाचन आयोग को शिकायत दी है कि अमेरिकी पहलवान 'द ग्रेट खली' ने यहां भाजपा उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में भाग लिया था.

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द ग्रेट खली (Photo- India Today) द ग्रेट खली (Photo- India Today)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 29 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 7:43 AM IST

भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वह बांग्लादेशी अभिनेताओं को बुलाकर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करवा रही है. इस पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को शिकायत दी है कि अमेरिकी पहलवान 'द ग्रेट खली' ने यहां भाजपा उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में भाग लिया था.

तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है कि जाधवपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुपम हाजरा ने 26 अप्रैल को पहलवान से अपना चुनाव प्रचार कराया.

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शिकायत में कहा गया है कि दिलीप सिंह राणा उर्फ 'द ग्रेट खली' के पास अमेरिकी नागरिकता है और भाजपा उनके जरिए भारतीय मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है. तृणमूल कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा, 'किसी विदेशी व्यक्ति को भारतीय मतदाताओं के मन को प्रभावित नहीं करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसे इस बारे में या तो जानकारी नहीं होती या फिर कम जानकारी होती है कि भारत में कौन अच्छा सांसद होना चाहिए.'

खली ने मीडिया से कहा था, 'अनुपम हाजरा (भाजपा उम्मीदवार) जब भी मुझे बुलाएंगे, जहां भी बुलाएंगे, मैं जाऊंगा. मैं खास तौर पर अपने छोटे भाई का समर्थन करने के लिए अमेरिका से आया हूं. मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे उन्हें वोट दें, अपना वोट बर्बाद न करें. साथ ही खली ने कहा कि अनुपम विद्वान आदमी हैं, वह आपकी परेशानियों को जानते हैं और वह किसी अन्य के मुकाबले कहीं अधिक आपकी सेवा करने में सफल होंगे.'

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तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से खली तथा उम्मीदवार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया. वहीं, भाजपा नेता मुकुल रॉय ने कहा कि खली के पास प्रवासी भारतीय नागरिकता (ओसीआई) कार्ड है, वह भारत में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं. बता दें कि ओसीआई दर्जा के तहत भारतीय मूल का कोई विदेशी व्यक्ति भारत में अनिश्चितकाल के लिए रह सकता है और काम भी कर सकता है.

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