Nursery Admission: फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन, पढ़ें डिटेल्स

नर्सरी एडमिशन के लिए फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है. जिन अभिभावकों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वह पढ़ें ये जरूरी डिटेल्स.

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प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 27 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 11:42 AM IST

  • आज है नर्सरी एडमिशन फॉर्म भरने का आखिरी दिन
  • एडमिशन के लिए ये है जरूरी डॉक्टूमेंट्स, पढ़ें डिटेल्स

दिल्ली के प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है. जिन अभिभावकों ने अभी तक एडमिशन के लिए फॉर्म नहीं भरें हैं उनके लिए केवल आज का दिन बाकी है. कल से एडमिशन की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी.

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नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू हो गई थी. वहीं फॉर्म 29 दिसबंर से उपलब्ध होने शुरू हो गए थे. बता दें, 24 जनवरी 2020 को पहली लिस्ट और 12 फरवरी को दूसरी लिस्ट आएगी. निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर या वंचित समूहों के बच्चों के लिए अपनी सीटों का 22% और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए 3% आरक्षित करना आवश्यक है.

आपको बता दें, एडमिशन की दूसरी लिस्ट 12 फरवरी 2019 को जारी की जाएगी. इसके साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी. अगर इस लिस्ट के बाद भी स्कूल्स में सीट्स खाली रहती है तो तीसरी लिस्ट 6 मार्च 2019 को जारी की जा सकती है. 16 मार्च 2019 तक एडमिशन की  सभी प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी.

कितने में मिलेगा एडमिशन फॉर्म

माता-पिता के लिए एडमिशन फॉर्म के साथ एक स्कूल प्रॉस्पेक्टस खरीदना जरूरी नहीं है.  निदेशालय ने कहा कि स्कूल अभिभावकों को न तो प्रॉस्पेक्टस खरीदने के लिए बाध्य कर सकते हैं और न ही कोई प्रोसेसिंग शुल्क ले सकते हैं. नर्सरी स्कूल के एडमिशन के लिए जारी  नोटिफिकेशन के अनुसार "केवल 25 / - रुपये (नॉन-रिफंडेबल) में एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं

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ये है जरूरी तारीख

29 नवंबर: प्रवेश प्रक्रिया शुरू

27 दिसंबर: फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि

24 जनवरी: पहली सूची जारी

12 फरवरी: दूसरी सूची जारी

6 मार्च: तीसरी सूची (यदि सीट खाली रह गई तो)

16 मार्च: प्रवेश प्रक्रिया बंद

जानें- एडमिशन के लिए क्या है एज क्राइटेरिया

नर्सरी के लिए 3 से 4 साल, केजी के लिए 4 से 5 साल और क्लास 1 के लिए 5 से 6 साल उम्र (31 मार्च 2020) की आयु सीमा तय की है.

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

(A) माता-पिता के नाम पर जारी राशन कार्ड / स्मार्ट कार्ड (माता / पिता के पास बच्चे का नाम)

(B) बच्चे या उसके माता-पिता का डोमिसिल सर्टिफिकेट

(C) माता-पिता में से किसी का वोटर आई-कार्ड.

(D) बिजली बिल / एमटीएनएल टेलीफोन बिल / पानी बिल / पासपोर्ट पर माता-पिता का नाम पर.

(E) माता-पिता में से किसी के नाम पर जारी किया गया आधार कार्ड / यूआईडी कार्ड.

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