डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस कर रहे विद्यार्थियों को अब एक और परीक्षा में भाग लेना पड़ सकता है. उम्मीदवारों को डॉक्टरी की प्रेक्टिस के लिए एमबीबीएस के बाद भी एक परीक्षा पास देनी होगी और उम्मीदवार सीधे डॉक्टरी की प्रेक्टिस नहीं कर सकेंगे. एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेडकिल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) की जगह नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) बिल आ जाए तो उम्मीदवारों के लिए एक परीक्षा का बोझ बढ़ जाएगा.
हाल ही में एमबीबीएस कोर्स में बदलाव किया गया था, जिसके तहत उम्मीदवारों को हर सेमेस्टर के बाद एक परीक्षा में भाग लेना होगा. प्रत्येक सेमेस्टर के बाद छात्रों का एक टेस्ट होगा, जिनमें उनके सीखे गए टेलेंट की जांच होगी. बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य यह है कि उम्मीदवारों को प्रेक्टिकल नॉलेज मिल सके. साथ ही इस दौरान कई अन्य जानकारी भी दी जाएगी.
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नए एनएमसी बिल की बात करें तो एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद उम्मीदवारों को क्वालीफाई परीक्षा में भाग लेना होगा. वहीं अब विदेशी डॉक्टरों या विदेश से डिग्री लेकर आने वाले डॉक्टरों को राहत मिलेगी.
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इस परीक्षा की वजह से उन उम्मीदवारों के लिए दिक्कत हो सकती है, जिन्होंने कम अंकों के साथ एमबीबीएस परीक्षा पास की हो. बिल आने से पहले इसका विरोध भी किया जा रहा है. इंडियन मेडिकल असोसिएशन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर सरकार के इस बिल का विरोध कर रहे हैं.
मोहित पारीक