एक सख्त आदेश में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि स्कूलों और शिक्षा विभागों को आरटीआई कानून के तहत बच्चों से जुड़ी सूचनाओं का खुलासा उनके अभिभावकों से पूछे बगैर नहीं करना चाहिए.
आयोग ने आर डी पब्लिक स्कूल और दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DOE) के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को एक छात्र की सूचना उसके रिश्तेदारों को नहीं बताने का कहा है. छात्र के परिवार का विवाद अपने रिश्तेदारों से चल रहा है.
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलू ने कहा कि स्कूल के प्रधानाध्यापक ने डीओई से खुद कहा है कि उनका स्कूल आरटीआई कानून के तहत नहीं आता और आवेदनकर्ता का स्कूली छात्र के परिवार से विवाद भी चल रहा है. उन्होंने कहा, कई ऐसी खबरें आती हैं कि अभिभावकों के विरोधी या अनबन वाले पति पत्नी स्कूल से बच्चों को लेकर चले जाते हैं. बच्चों के बारे में विवरण का खुलासा करने से उनके अगवा होने की संभावना बन सकती है.
स्नेहा / BHASHA