नॉर्थ दिल्ली के स्कूलों में 'गायत्री मंत्र' हुआ जरूरी, DMC ने दिया नोटिस

उत्तरी नगर निगम की ओर से स्कूलों में गायंत्री मंत्र गाए जाने का सर्कुलर जारी होने के बाद दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) ने नगर निगम को नोटिस जारी किया है.

Advertisement
प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो

मोहित पारीक

  • नई दिल्ली,
  • 07 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 3:30 PM IST

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) ने उत्तरी नगर निगम के एक सर्कुलर को लेकर नोटिस जारी किया है. इससे पहले उत्तरी नगर निगम ने शिक्षा विभाग की ओर से संचालित स्कूलों में 'गायत्री मंत्र' के पाठ का सर्कुलर जारी किया था. डीएमसी अध्यक्ष जफरूल इस्लाम खान ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एन-एमसीडी) के शिक्षा विभाग को हाल ही में नोटिस जारी किया गया है.

Advertisement

एन-एमसीडी के शिक्षा विभाग से पूछा गया है कि 'उसके स्कूलों में सुबह प्रार्थना सभा के दौरान गायत्री मंत्र का पाठ करने का सर्कुलर क्यों जारी किया गया?' नोटिस में कहा गया है कि क्या यह हमारी धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था के खिलाफ नहीं है और क्या इससे छात्रों और शिक्षकों में विभाजन नहीं होगा जिनमें से कई अल्पसंख्यक समुदाय से है, जो धार्मिक प्रकृति के मंत्रों को नहीं बोलना चाहेंगे.

नगर निगम के अधिकारियों ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि निगम द्वारा संचालित स्कूलों में 'गायत्री मंत्र' पढ़ना अनिवार्य नहीं था. नगर निगम की ओर से 765 प्राथमिक स्कूलों का संचालन होता है, जहां करीब 2 लाख 20 हजार छात्र पढ़ते हैं.

बीजेपी शासित नगर निगम की शिक्षा समिति की अध्यक्ष रितु गोयल ने कहा कि उन्हें अल्पसंख्यक आयोग द्वारा 'गायत्री मंत्र' पर नोटिस जारी किए जाने के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसे बोलना अनिवार्य नहीं है. उन्होंने कहा, 'हमने पहले ही स्पष्ट किया है कि यह हमारे विद्यालयों में अनिवार्य नहीं है.'

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement